मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सीईओ कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश

CEOs office gives directon to collectors on disturbances in electoral list
मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सीईओ कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश
मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सीईओ कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की वोटर लिस्ट में करीब सात लाख फर्जी मतदाताओं का पता चलने पर भारत चुनाव आयोग के अधीन कार्यरत मप्र का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय यानि सीईओ आफिस ने नया कदम उठाया है और उसने विधानसभा आम चुनाव 2018 और लोकसभा आम चुनाव 2019 हेतु सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वह आम लोगों को जानकारी देने के लिए मतदाता सूचियों का विक्रय करे। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वह हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बिना वोटर के फोटो वाली मतदाता सूची की सीडी प्रति सीडी 100 रूपए के मूल्य पर पीडीएफ फार्मेट में उपलब्ध कराए। इसके अलावा सामान्य अवधि के लिए एक रूपए प्रति पृष्ठ और शीघ्रता के लिए दो रूपए प्रति पृष्ठ दर पर मतदाता सूची की प्रतिलिपि प्रदान करे। यदि किसी को मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए तो तो वह 10 रूपए प्रति 240 शब्द तक के लिए उपलब्ध कराए।

सीईओ कार्यालय ने कलेक्टरों से मतदान केंद्रों की सूची का भी विक्रय करने के लिए कहा है। यह सूची उसी दर पर प्रदान की जाए जो राजस्व अध्किारी द्वारा निपटारा किए जाने वाले किसी मामले के संबंध में किए गये आवेदन-पत्र के लिए अपनायी जाती है। सीईओ कार्यालय ने यह भी बंधन लगाया है कि मतदाता सूची की डीवीडी या प्रतिलिपि देते समय उस पर यह जरुर उल्लेख करें कि यह मतदाताओं की सुविधा के लिए केवल लोकेटर है न कि सांविधिक मतदाता सूची और इसका उपयोग सांविधिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। सीईओ कार्यालय ने वर्तमान विधानसभा सदस्यों को मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां और सीडी नि:शुल्क उपलब्ध कराने की भी सशर्त अनुमति दी है कि इसका व्यय भार राज्य सरकार उठाये तो ही इन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए विधानसभा के सचिव को लिखित में सीईओ कार्यालय को वचन देना होगा कि मतदाता सूची के अतिरिक्त मुद्रण का व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी।

होगा मतदाता सूची का पुनःनिरक्षण
भारत चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2018 की तिथि से घोषित प्रदेश की मतदाता सूची में बड़े पैमान पर त्रुटिपूर्ण नामों की शिकायत सामने आने पर प्रदेश की मतदाता सूची के पुनःनिरक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। त्रुटि सुधार के बाद 1 अगस्त 2018 को मतदाता सूची का पुन: प्रकाशन कराया जाएगा। इस पर 16 अगस्त 2018 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। 4 अगस्त और 11 अगस्त को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं आवासीय कल्याण संस्थाओं में मतदाता सूची के संबंधित भाग का वाचन होगा। 5 अगस्त और 12 अगस्त को बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ मतदान केंद्रों पर दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। 10 सितम्बर 2018 तक डाटाबेस अपडेशन, फोटोग्राफ, कण्ट्रोल टेबल अपडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी एवं मुद्रण होगा। 14 सितम्बर 2018 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

डिप्टी सीईओ मप्र राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि, "मतदाता सूचियों में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार त्रुटि सुधार कार्य जारी है। अब आम लोगों को इन सूचियों का विक्रय करने के लिए जिला कलेक्टरों से कहा गया है जिससे लोग सूची देख गड़बड़ी बता सकें।"

Created On :   17 April 2018 8:04 AM GMT

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