पद से हटाने को लेकर चंदा कोचर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Chand kochar filed petition in HC regarding removal from post
पद से हटाने को लेकर चंदा कोचर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
पद से हटाने को लेकर चंदा कोचर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कोचर ने  आईसीआईसीआई द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने के निर्णय को चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) की मंजूरी के बिना हटाया गया है। यह बैकिंग रेग्युलेशन  कानून की धारा 35 बी के खिलाफ है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई ने कोचर को तय हुए पारिश्रमिक का भी भुगतान नहीं किया है। 

याचिका में कोचर ने दावा किया है कि मुझे पद से हटाने का निर्णय कानून की दृष्टि से अवैध है। कोचर बैंक में अप्रैल 1984 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रुप में जुड़ी थी। मई 2009 में कोचर को बैंक का प्रबंध निदेशक व मुख्यकारी नियुक्त किया गया था। इस बीच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा की रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने कोचर को पद से हटा दिया। कोचर की याचिका पर 2 दिसंबर को न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने होगी।  

 

Created On :   1 Dec 2019 10:04 AM GMT

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