मजदूरों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे अच्छे कॉलेजों में, मिलेगी फीस से राहत

Children of laborers will also be able to study in good colleges
मजदूरों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे अच्छे कॉलेजों में, मिलेगी फीस से राहत
मजदूरों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे अच्छे कॉलेजों में, मिलेगी फीस से राहत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मजदूरों के बच्चे भी अब अच्छे कॉलेजों में पढ़ कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मजदूरों के बच्चों को आगामी शिक्षण सत्र से कॉलेज फीस में राहत दी जाएगी। इस संबंध में विभाग की ओर से सोमवार को सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेज प्राचार्यों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार की संतानों को शैक्षणिक शुल्क में छूट को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार विगत माह मप्र शासन की ओर से प्रदेश में असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य शुरू किया गया था। असंगठित कर्मकारों को कार्यक्षेत्र के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर पंजीबद्ध किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मप्र असंगठित कर्मकार अधिनियम 2003 के अंतर्गत  प्रदेश में श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही प्रचलित है और अभी तक लगभग 2 करोड़ 6 लाख आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पंजीबद्ध श्रमिकों के लिए पहले ही शासन स्तर पर कुछ घोषणाएं हो चुकी हैं। यह पहला मौका है जब मप्र शासन द्वारा श्रमिकों की संतानों को लेकर शैक्षणिक शुल्क से छूट के सम्बंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शैक्षणिक शुल्क में छूट का लाभ लेने के लिए आगामी दिनों में प्रारंभ होने वाली उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थी को अपने माता-पिता का श्रमिक पंजीयन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके वेरिफिकेशन के पश्चात उसको छूट की पात्रता होगी। 

कॉलेज प्राचार्य को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लेंगे और समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संबंधित प्राचार्य राज्य बजट से इस वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक शुल्क की राशि का आहरण स्वयं कर सकेंगे। उपरोक्त राशि का आहरण 15 सितम्बर के तत्काल पश्चात किया जाएगा। 

रेग्युलर कोर्स में लाभ 
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है पंजीबद्ध श्रमिकों के बच्चों को शासकीय कॉलेजों एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेजों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों में नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जानी है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित विक्रमादित्य शिक्षा योजना में असंगठित कर्मकार के बच्चों को भी पात्र माना जाएगा। आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2018 के पश्चात इन कॉलेजों में जो भी प्रवेश इस वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा लिया जाएगा, उन्हें शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता होगी।

Created On :   8 May 2018 7:53 AM GMT

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