#Noflylist : फ्लाइट में की बदसलूकी तो लग सकता है लाइफटाइम बैन

Civil Aviation Ministry released countrys first no-flight list
#Noflylist : फ्लाइट में की बदसलूकी तो लग सकता है लाइफटाइम बैन
#Noflylist : फ्लाइट में की बदसलूकी तो लग सकता है लाइफटाइम बैन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को देश की पहली नो-फ्लाइ लिस्ट जारी कर दी। इसे तत्काल प्रभाव से पूरे देशभर में लागू भी कर दिया गया है। इस लिस्ट के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति फ्लाइट में यात्रा के दौरान यदि किसी भी प्रकार का हंगामा करता है तो फिर उस पर तीन माह से लेकर आजीवन प्रतिबंध लगाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री अशोक गणपति राजू ने यह लिस्ट जारी करते हुए बताया कि इस नो-फ्लाइ लिस्ट को तीन कैटगरी में बांटा गया है, जिसमें दुर्व्यवहार या हंगामा करने वालों पर आजीवन प्रतिबंधक लगाया जा सकता है।

  • मौखिक रूप से उपद्रव या बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों को इस लिस्ट की प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जिसमें व्यक्ति पर तीन महीने तक का प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  • शारीरिक रूप से गलत व्यवहार करने वाले यात्रियों को इस लिस्ट की दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके कारण उन पर 6 महीने तक का प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  • जान लेने की धमकी और हत्या के प्रयास करने से संबंधित बात कहने वाले व्यक्तियों को तीसरी श्रेणी में रखा जाएगा, जिनमें उन पर दो साल से लेकर आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

इन प्रतिबंधों के खिलाफ अपील करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसे आगे चुनौती देने के लिए अदालत में जाने का भी प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि पिछले साल घटी दो घटनाओं के बाद सरकार को यह नियम बनाने की जरूरत महसूस हुई। पहले मामले में शिवसेना सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने बिजनेस क्लास में यात्रा न कर पाने के कारण विमानकर्मियों के साथ बदसलूकी की थी। वहीं दूसरे मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डोला सेन ने यात्रा के दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट को आधे घंटे तक रुकवाए रखा था। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा संबंधी नियमों और प्रोटोकॉल को भी मानने से इनकार कर दिया था। जिसे देखते हुए सरकार को यह नियम बनाने की जरूरत आ पड़ी और आख़िरकार अब देश की पहली नो-फ्लाइ लिस्ट जारी की जा चुकी है।

Created On :   8 Sep 2017 1:35 PM GMT

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