कोयला घोटाला: घेरे में ठेकेदार व सप्लायर, हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू याचिका

Coal scam: High Court dismissed review Petition
कोयला घोटाला: घेरे में ठेकेदार व सप्लायर, हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू याचिका
कोयला घोटाला: घेरे में ठेकेदार व सप्लायर, हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू याचिका

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा / परासिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को पेंचक्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक रामगोपाल स्वर्णकार की रिव्यू याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद कोयलांचल के अधिकारियों और ठेकेदार-सप्लायरों में हड़कंप है। कोयला घोटाले मामले के घेरे में तात्कालीन शिवपुरी ओपन कास्ट माइंस के ठेकेदार और सप्लायर भी आने की आशंका है।

हाईकोर्ट द्वारा रिव्यू याचिका खारिज करने के बाद मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में चलती रहेगी। वर्तमान में वेकोलि नागपुर हेडक्वार्टर में रामगोपाल स्वर्णकार पदस्थ हैं। पेंचक्षेत्र में महाप्रबंधक रहते उनके कार्यकाल में शिवपुरी ओपन कास्ट माइंस में कोयला घोटाला सामने आया था। सीबीआई विजिलेंस टीम ने वेकोलि के छह अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिसमें उन अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में भी रहना पड़ा है। उस दौरान 12 हजार, 383 मीट्रिक टन से अधिक कोयला की कमी का मामला उजागर हुआ था। इस 1 अरब, 31 करोड़ 26 लाख, 484 रुपए के घोटाले में सीबीआई ने छह अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। यह मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है। 

यह है मामला 
पेंचक्षेत्र के शिवपुरी उपक्षेत्रीय की शिवपुरी ओपन कास्ट माइंस में जनवरी- 13 में सीबीआई और वेकोलि की विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से जांच कार्रवाई की थी। उस दौरान सौ करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाला 12 हजार मीट्रिक टन से अधिक कोयला की कमी पाई गई। शिवपुरी में अलग- अलग फेस पर ओसीएम का काम हुआ है। अभी भी उसी ठेकेदार के पास ओसीएम का काम है, जिसके  पास उस दौरान ठेका था। हाई कोर्ट द्वारा वेकोलि अधिकारी की रिव्यू याचिका खारिज करने से ठेकेदार और सप्लायर में हड़कंप है।  

Created On :   6 Sep 2017 1:42 PM GMT

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