सुरक्षा मानकों का पालन ने करने वाले कोचिंग संचालकों की खैर नहीं - कलेक्टर 

Collector said who do not arrange security will take legal action
सुरक्षा मानकों का पालन ने करने वाले कोचिंग संचालकों की खैर नहीं - कलेक्टर 
सुरक्षा मानकों का पालन ने करने वाले कोचिंग संचालकों की खैर नहीं - कलेक्टर 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव ने  कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक लेकर उन्हें सात दिन के भीतर सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों को बच्चों की सुरक्षा को हर हालत में  प्राथमिकता देनी होगी।  यादव ने कहा कि जिन कोचिंग संस्थानों की जांच प्रशासन द्वारा की गई है और नोटिस दिए गये हैं उन्हें आवश्यक सुधार कर नोटिस का जबाब देना होगा । इसके साथ ही ऐसे सभी संस्थानों को भी सात दिन के भीतर सुरक्षा के न्यूनतम मानकों का पालन कर अपना प्रतिवेदन सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को देना होगा जिनकी न तो जांच हो पाई है और न ही नोटिस दिए गए हैं ।

कलेक्टर ने  बैठक में कहा कि जांच और नोटिस के बाद भी  न्यूनतम सुरक्षा मापदण्डों का पालन नही करने वाले कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें बंद कराने की कार्यवाही भी प्रशासन द्वारा की जाएगी। यादव ने ऐसे कोचिंग संस्थानों के संचालकों को नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले  कोचिंग सस्थानों को बंद कराने की कार्यवाही की जाएगी ।
 

सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले सम्मानित होंगे    

कलेक्टर ने  सुरक्षा मानकों के पालन की दिशा में अच्छा काम करने वाले कोचिंग संस्थानों को सम्मानित करने की बात भी  बैठक में कही। उन्होंने कहा कि दाण्डिक कार्यवाही के साथ अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाना भी जरूरी हैं । 

प्रवेश एवं निर्गम के अलग - अलग द्वार की व्यवस्था

यादव ने बैठक में कोचिंग संचालकों को फायर सेफ्टी के साथ-साथ बारिश के मद्देनजर भी सुरक्षा के इंतजामों पर ध्यान देना होगा । उन्होंने बच्चों के लिये कक्षाओं में प्रवेश एवं निर्गम के अलग - अलग द्वार की व्यवस्था करने , क्षमता से अधिक बच्चों को प्रवेश न देने , साफ सफाई के समुचित इंतजाम करने  तथा विद्युत फिटिंग एवं वायरिंग की समय समय पर  जांच कराने के निर्देश भी दिए। यादव ने कहा कि कोचिंग संचालकों को कोचिंग क्लासेस के लिये ऐसे स्थानों या भवनों का चयन करना होगा जहां फायर ब्रिगेड आसानी से पहुंच सके। उन्होंने कोचिंग संस्थानों में  लगे अग्निशमन यंत्रों को निरन्तर अपडेट रखने , तय समय पर रिफिल कराने और स्टॉफ में शामिल सभी लोगों को  इनके संचालन के लिये प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जर्जर भवनों में कोचिंग क्लासेस न लगें यह सुनिश्चित करने के निर्देश बैठक में मौजूद अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को दिए ।

Created On :   28 Jun 2019 8:52 AM GMT

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