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मलेशिया से भ्रूण आयात करने वाले डॉक्टर की राहत बरकरार, डीआईआई ने जारी किया समन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मलेशिया से इंसानो का भ्रूण आयात करने के मामले में आरोपी भ्रूणविज्ञानी डॉक्टर गोरल गांधी मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान राजस्व खूफिया निदेशालय (डीआरआई) को निर्देश दिया था कि वह डॉक्टर गांधी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करे और डॉक्टर गांधी जांच में सहोयग प्रदान करें। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने डाक्टर गांधी को मिली इसी राहत को आठ जुलाई तक के लिए बढा दिया है।
डाक्टर गांधी ने अधिवक्ता सुजाय कांटावाला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में डाक्टर गांधी ने कहा है उनका बांद्रा इलाके में आईवीएफ क्लिनिक है। वे कारोबारी उद्देश्य से भ्रूण का आयात नहीं करते हैं। 16 मार्च 2019 के दिन डीआरआई के अधिकारियों ने उसके क्लिनिक में छापेमारी की थी और वहां से कई दस्तावेज जब्त किए है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए डॉक्टर गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल डीआरआई ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक शख्स को पकड़ा था। जब उसके समान की जांच की गई तो उसमे से एक डिब्बे में भ्रूण मिला।
पूछताछ के बाद अधिकारियों को पता चला कि भ्रूण से भरा डिब्बा डॉ गांधी के क्लिनिक को दिया जाना था। इसके बाद डीआरआई ने डॉ गांधी के खिलाफ कार्रवाई शुरु की है। अधिवक्ता काथावाला ने बताया कि इस मामले में डॉ गांधी के अलावा एक अन्य आरोपी रमोना डिसूजा को भी कोर्ट ने आठ जुलाई तक राहत प्रदान की है।
Created On :   19 April 2019 1:53 PM GMT