आधार से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के लिए गठित हो संवैधानिक बेंच : सुप्रीम कोर्ट

Constitutional Benches to be formed for hearing on issues related to Aadhaar : Supreme Court
आधार से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के लिए गठित हो संवैधानिक बेंच : सुप्रीम कोर्ट
आधार से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के लिए गठित हो संवैधानिक बेंच : सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आधार से जुड़े सभी मुद्दों पर उसकी संवैधानिक पीठ को फैसला करना चाहिए। जस्टिस जे. चेलमेर की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने याचिकाकर्ता और केन्द सरकार से कहा कि दोनों पक्ष प्रधान न्यायाधीश से आधार से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने का आग्रह करें।

जस्टिस चेलमेर के अलावा बेंच में जस्टिस ए एम खानविल्कर और जस्टिस नवीन सिन्हा शामिल थे। बेंच ने कहा,'हम आप दोनों (याचिकाकर्ताओं और केंद्र) को प्रधान न्यायाधीश से एक बेंच के गठन करने का आग्रह करने के लिए सुझााव देंगे ताकि इन मामलों पर आखिरकार निर्णय लिया जा सके।' याचिकाकर्ताओं की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष मामले को रखेंगे और उनसे आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई करने के लिए एक संवैधानिक बेंच का गठन करने का अनुरोध करेंगे।

उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने 27 जून को केंद्र की उस अधिसूचना के खिलाफ अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही सरकार ने आश्वस्त किया था कि कोई भी व्यक्ति आधार से वंचित नहीं रहेगा। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जताई गई केवल इस आशंका पर अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता कि कोई व्यक्ति आधार कार्ड न होने पर विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लाभों से वंचित हो सकता है, खासतौर से तब जब इससे प्रभावित कोई भी व्यक्ति उसके पास न आया हो।

उच्चतम न्यायालय तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कई आदेश पारित कर सरकार और उसकी एजेंसियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य न बनाने के लिए कहा था। बहरहाल, शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को एलपीजी सब्सिडी, जन धन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से आधार कार्ड मांगने की मंजूरी दे दी थी।

Created On :   7 July 2017 12:36 PM GMT

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