अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को 10 वर्ष की सजा

Court has sentenced 10 years imprisonment and penalty for two rapist
अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को 10 वर्ष की सजा
अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को 10 वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। अदालत ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष की कैद और 42 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ पहले अपहरणकर्ता और उसके बाद में एक अन्य व्यक्ति द्वारा बारी-बारी से बलात्कार किया गया। इस मामले में दो दोषियों को बालाघाट अदालत के माननीय प्रथम अपर सत्र जस्टिस वाचस्पति की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अलग-अलग धाराओं में 42 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। माननीय अदालत में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अभिजीत बापट ने पैरवी की थी।

घटनाक्रम के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत भटेरा निवासी आरोपी 22 वर्षीय राजू पिता हिसबलाल बसेने ने भटेरा से 16 वर्षीय बालिका का 9 अगस्त 2015 को अपहरण कर उसे बालाघाट से गोंदिया, बदलापुर और मुंबई लेकर गया। जहां उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद उड़ीसा के कालीहांडी जिला अंतर्गत ग्राम भवानी पटना निवासी 35 वर्षीय कान्हू पिता सुनागर बेहरा ने यह जानते हुए भी कि बालिका का अपहरण किया गया। उसे पूना ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपहरण का मामला कायम कर जांच में लिया था। जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने पहले अपहरणकर्ता राजु बसेने को गिरफ्तार किया। जिसकी जानकारी के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुंबई में बालिका को खोजा किन्तु बालिका नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस को बालिका के पूना में होने की जानकारी मिली। जहां से पूना पुलिस की मदद से कोतवाली पुलिस ने आरोपी कान्हू के साथ बालिका को दस्तयाब किया था। जिसके बाद पुलिस ने बालिका की जानकारी के आधार पर इस मामले में राजू बसेने और कान्हू बेहरा के खिलाफ धारा 363, 366, 366 (क), 376 (1), 376 (2) और पाक्सो ऐक्ट' की धारा 4 के तहत मामला कायम कर दोनों को गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया था। जहां से दोनो ही आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा

 

Created On :   11 Jun 2018 2:14 PM GMT

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