पालकमंत्री मदन येरावार सहित 16 के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज करने के आदेश

Court order file criminal case against guardian minister madan yerawar
पालकमंत्री मदन येरावार सहित 16 के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज करने के आदेश
पालकमंत्री मदन येरावार सहित 16 के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, यवतमाल। पालकमंत्री मदन येरावार सहित 16 लोगों के खिलाफ फौजदारी गुन्हा दाखिल करने के आदेश यवतमाल न्याय दंडाधिकारी( प्रथम श्रेणी) ने दिए हैं। गौरतलब है कि मदन येरावार पर यवतमाल की  मुख्य बस्ती की भूमि के बोगस दस्तावेज तैयार कर बिक्री करने का आरोप है। मामले में मदन येरावार सहित 16 लोगों के खिलाफ  420,426,465,468,471 r/w34 और 120 (ब) भादंवि के तहत मामला दर्ज करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।  जिला परिषद सदस्य चितरंजन कोल्हे सहित 12 लोगों ने मिलकर तत्कालीन भूमिअभिलेख उपअधीक्षक, सहायक दुय्यम निबंधक की सहायता से बोगस दस्तावेज तैयार कर पालकमंत्री मदन येरावार,अमित चोखानी को यह प्रापर्टी सौंपी थी। बताया जाता है कि मदन येरावार की काफी समय से इस जमीन पर नजर थी और उन्होंने इसे हासिल करने के लिए बोगस दस्तावेज तैयार करवाए। आयुषी किरण देशमुख ने इस संदर्भ में न्यायालय में याचिका दाखल किया था।  

बताया जाता है कि यवतमाल शहर के मुख्य मार्ग की भूमि हड़पने के लिए पालकमंत्री ने बोगस दस्तावेज तैयार करवाए।  जिला परिषद सदस्य चितरंजन कोल्हे सहित 12 लोगों ने मिलकर  वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से भूमि के बोगस दस्तावेज तैयार किए। फिर मदन येरावार, अमित चोखानी को इसे सौंप दिया। यह बात ध्यान में आते ही  आयुषी देशमुख ने अदालत की शरण ली।  अदालत ने सबूतों के आधार पर आयुषी देशमुख के पक्ष में फैसला सुनाया। मामले में पालकमंत्री मदन येरावार, चितरंजन कोल्हे, जयश्री ठाकरे, विजयश्री कारेकर, जयंत कोल्हे, राजश्री संजय देवतले, तेजश्री थुटे, दिलीप कोल्हे, अर्चना कोल्हे, आशीष कोल्हे, वैशाली कोल्हे, अमोल कोल्हे, शीतल धोटे, अमित चोखानी, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरी है।

Created On :   16 May 2019 10:28 AM GMT

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