नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, साथ देने वाले को 8 साल जेल

Court ordered life sentence for the culprits of minor rape case
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, साथ देने वाले को 8 साल जेल
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, साथ देने वाले को 8 साल जेल

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एनके गोधा ने दोषियों को सजा सुनाई है। इस मामले में बलात्कारी बबलू गूजर को आजीवन कारावास और अपहरणकर्ता 26 वर्षीय सुनील मालवी को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। बबलू गूजर को धारा 376 (1) में आजीवन कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड और एसटीएससी एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।


बेचने की फिराक में थे आरोपी
विशेष लोक अभियोजक मीरा राय ने बताया कि 26 फरवरी को रामबाग निवासी सुनील मालवी ने एक 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण किया। अपहरण कर उसे साथी राज, नंदू, भादो के साथ पहले नागपुर और फिर होशंगाबाद के सिंगोडा पिपरिया ले गए। सिंगोड़ा पिपरिया निवासी बबलू गूजर के घर ले जाकर आरोपी उसे तीस हजार रुपए में बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बबलू ने उन्हें पैसे भी नहीं दिए और नाबालिग को अपने पास रख लिया। बबलू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया।


सभी के खिलाफ हुआ था मामला दर्ज
4 मार्च 2016 को पुलिस ने बबलू गूजर के घर से नाबालिग को बरामद कर कर लिया था। इस प्रकरण में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर बबलू गूजर और सुनील का दोषी करार दिया।


इन धाराओं में सुनाई सजा
विशेष न्यायाधीश एनके गोधा ने बबलू गूजर को धारा 376 (1) में आजीवन कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड, एसटीएससी एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा सुनील मालवी को धारा 363 में सात साल की कठोर सजा एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 में आठ साल की कठोर सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   23 Jan 2019 4:49 PM GMT

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