एसटी बस पलटने से हुई थी डॉक्टर की मौत, कोर्ट ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

court ordered to pay penalty of 1 crore in case of doctor death in ST bus
एसटी बस पलटने से हुई थी डॉक्टर की मौत, कोर्ट ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना
एसटी बस पलटने से हुई थी डॉक्टर की मौत, कोर्ट ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, अकोला। एसटी बस में यात्रा के दौरान एक डॉक्टर की मौत मामले में सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसटी निगम को आदेश दिया कि वो मृतक के परिजन को एक करोड़ एक लाख 72 हजार रूपए मुआवजा दे। कोर्ट में मुआवजे के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसटी निगम को मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि मुआवजे के रूप में इतनी बड़ी रकम देने का ये जिलेभर में पहला आदेश है।

अधूरा रहा सफर, बीच रास्ते में हुआ हादसा
बार्शिटाकली तहसील के ग्राम जांभरूण निवासी डॉ.संतोष तुकाराम डाखोरे चंद्रपुर जिला परिषद में वैदकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसी बीच वो 27 अप्रैल 2016 को ब्रम्हपुरी से वरोरा जाने के लिए एसटी बस क्रमांक एम.एच 07 सी 7727 में सवार हुए। लेकिन शंकरपुर चिमूर मार्ग पर बस पलट गई थी। हादसे में डॉ.डाखोरे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक दुपहिया चालक को एसटी बस ने जोरदार टक्कर मारी थी। इसी बीच बस चालक संतोष काकापुरे अपना नियंत्रण खो बैठे। जिससे बस पलट गई। भिसी पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया। वही मृतक का पोस्टमार्टम करा बस चालक को गिरफ्तार कर लिया था।

MBBS के बाद रेडियोलॉजीस्ट का कोर्स कर रहा था मृतक
हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने एसटी निगम से मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका लगाई। अधिवक्ता नरेंद्र बेलसरे, एडवोकेट वखरे, एडवोकेट दिनेश गढे के माध्यम से सेशन कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर मुख्य जिला जज ए झेड ख्वाजा ने सुनवाई की। इस दौरान शिकायकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि मृतक ने एमबीबीएस की थी। इसके अलावा वो रेडियोलॉजीस्ट का कोर्स भी कर रहा था। उसे हर महीने 70 हजार रूपए मिलते थे। लेकिन हादसे का शिकार होने के बाद परिवार सदमें और परेशानी में पड़ गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया।

Created On :   14 Nov 2017 6:20 PM GMT

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