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इस मामले में राधे मां को मिली कोर्ट से राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने चर्चित धर्मगुरू सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से शुरू की गई कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट इस मामले की नए सिरे से जांच करे और आदेश दे।
निक्की गुप्ता नाम की महिला ने राधे मां के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया था कि कौर ने एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान उस पर आपत्तिजनक और अनादरपूर्ण टिप्पणी की थी।
कार्यकर्ता ने लगाया था आरोप
कोर्ट में शिकायत के दौरान उसने कहा था कि राधे मां की गलत बात के कारण उसके भाई की शादी टूट गई थी। गुप्ता की शिकायत के बाद बोरीवली कोर्ट ने राधे मां के खिलाफ प्रोसेस जारी किया था। जिसे राधे मां ने दिंडोशी कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई के बाद जज ख्वाजा एफएम ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
राधे मां को राहत
शिकायतकर्ता ने राधे मां पर आरोप लगाया था। इसके बाद कोर्ट ने प्रोसेस जारी करने वाले आदेश को पलट दिया। मैजिस्ट्रेट को मामले की नए सिरे से जांच कर, उपयुक्त आदेश देने को कहा गया है। इस फैसले से राधे मां को राहत मिली है।
Created On :   8 Oct 2017 11:14 AM GMT