चाइल्ड पोर्न क्राइम रोकने शीघ्र लांच होगा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल

Cyber crime portal will launch soon to stop child porn crime
चाइल्ड पोर्न क्राइम रोकने शीघ्र लांच होगा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
चाइल्ड पोर्न क्राइम रोकने शीघ्र लांच होगा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। देश में पोर्नोग्राफी के व्यापार ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी तेजी से बढ़ रहा है तो चाइल्ड पोर्न क्राइम भी पनपने लगा है। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार जल्द ही एक ऐसे ‘एप’ को लांच करने जा रही है, जिससे चाइल्ड पोर्न क्राइम को रोकने में मदद मिल सकेगी। यह एप cybercrime.gov.in के नाम से तैयार किया गया है। इस एप पर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नाम से लांच किया जाएगा। 

संभव नहीं है हर वेबसाइट पर नजर रखना 
सूत्रों के अनुसार, इस तरह की वेबसाइट पर रोक लगाने का प्रयास पहले भी सरकार कर चुकी है, लेकिन जानकारों की मानें तो हर तरह की चाइल्‍ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर नजर रखना संभव नहीं है। इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी (आईटी) के अंतर्गत कार्यरत एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी चाइल्‍ड पोर्न पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे और कहा था कि सरकार एक पैनल बनाए, जिसमें होम मिनिस्‍ट्री और आईटी मिनिस्‍ट्री के अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू के प्रतिनिधि शामिल हों। यह पैनल चाइल्‍ड पोर्न से जुड़े कंटेंट और गैंग रेप वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने के लिए काम करेगा। इसमें अभी पूरी तरह सफलता नहीं मिली है।

अब सरकार गंभीर 
आपको को यह जानकार हैरानी होगी कि नागपुर पुलिस के पास चाइल्ड पोर्न क्राइम को रोकने के लिए फिलहाल कोई इंतजाम ही नहीं है। थानों की पुलिस की बात तो छोड़िए, साइबर सेल पुलिस के पास भी कोई विकल्प नहीं है। संभवत: इस कारण भी नागपुर में अाज तक कोई चाइल्ड पोर्न का मामला दर्ज ही नहीं हुआ पर इसका मतलब यह नहीं कि शहर में चाइल्ड पोर्न क्राइम नहीं। नाबालिगों से जुड़ी कई घटनाएं आए दिन चौंका जाती हैं। इसमें अनेक गंभीर मामले भी होते हैं। लिहाजा, सरकार ने नए विकल्प की खोज कर ली है। इसके तहत, चाइल्ड पोर्न अपराध की ऑनलाइन शिकायत की जा सकेगी। शिकायत मिलने पर पुलिस एक्शन लेगी। अगर पुलिस इसे हल नहीं कर पाई तो सरकार के पास शिकायत की जा सकेगी और फिर सरकार एक्शन लेगी। 

चाइल्ड पोर्न क्राइम गैर-जमानती है, 5 साल की सजा का प्रावधान
साइबर सेल पुलिस विभाग नागपुर के एपीआई विशाल माने ने बताया कि इस एप के जरिए चाइल्ड पोर्न क्राइम को रोकने के लिए मदद मिल सकेगी। उन्होंने माना कि मौजूदा समय में ऐसे अपराधों को रोकने कोई इंतजाम नहीं थे। जल्द लांच होने वाला cybercrime.gov.in नामक एप पर शिकायत मिलते ही उस वेबसाइट को साइबर सेल पुलिस ब्लॉक कर देगी। चाइल्ड पोर्न क्राइम में आईटी एक्ट की धारा 67 ब के तहत अपराध दर्ज किया जा सकेगा। यह गैर-जमानती धारा है। इसमें आरोपी को 5 साल की सजा का प्रावधान है। 

आसान नहीं होगा पोर्न एक्सेस करना
सूत्रों के अनुसार, भारत में अब चाइल्ड पोर्न एक्सेस करना आसान नहीं होगा। होम मिनिस्ट्री दिल्ली 14 अगस्‍त को इस पर रोक लगाने में ऐसा एप लांच करने जा रही है, जो चाइल्ड पोनोग्रॉफी पर रोक सुनिश्चित करेगा। अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट मिलती है या चाइल्‍ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट मिलता है तो आप इस एप पर शिकायत कर सकते हैं। इससे उस साइट को ब्लॉक करने या कंटेंट हटाने में आसानी होगी।  

Created On :   8 Aug 2018 9:06 AM GMT

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