शनिवार को होगी GST काउंसिल की 26वीं बैठक , बढ़ सकती है GSTR -3 बी भरने की तारीख
डिजिटल डेस्क । शनिवार (10 मार्च ) को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST काउंसिल की 26वीं बैठक होने वाली है। इस बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न GSTR -3 बी भरने के लिए समय सीमा तीन महीने बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अगर इस पर मुहर लगती है तो जून तक GSTR -3 बी भरी जा सकती है। वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में काउंसिल के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के लिए सरल रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकती है। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
एक अधिकारी ने कहा, ‘परिषद अगर सहमत होती है तो नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को लागू होने में तीन महीने का समय लग सकता है। तबतक GSTR -3 बी जारी रह सकता है।’ GST काउंसिल की 26 वीं बैठक 10 मार्च को प्रस्तावित है। गुड्स एंड सर्विसज टैक्स लागू होने के साथ सरल बिक्री रिटर्न GSTR -3 बी जुलाई में पेश किया गया था। इसका मकसद कंपनियों को GST क्रियान्वयन के शुरूआती महीनों में रिटर्न फाइल करने को आसान बनाना था। इसके बाद अंतिम रिटर्न GSTR-1, 2 और 3 लागू किया गया।
सरल फॉर्म पर कोई नतीजा नहीं
शुरूआती GSTR -3 बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि संबंधित महीने के अगले माह की 20 तारीख है। GST परिषद ने जनवरी में बिहार के उप- मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह को रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपायों पर विचार करने को कहा ताकि कंपनियां GST के अंतर्गत केवल एक फार्म भर सके। सरल रिटर्न फार्म को लेकर मंत्रियों के समूह की पिछले महीने बैठक हुई, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला।
जटिलता के कारण बढ़ाया गया समय
कंपनियों को अंतिम रिटर्न भरते समय बिलों के मिलान में कठिनाई के साथ जीएसटीएन प्रणाली में जटिलता को देखते हुए जीएसटी परिषद ने पिछले साल नवंबर में GSTR -3 बी भरने का समय बढ़ाकर मार्च 2018 तक कर दिया और खरीद रिटर्न जीएसटी-2 तथा अंतिम रिटर्न 3 के उपयोग को छोड़ दिया।
अधिकारी ने कहा, ‘GSTR -3 बी फाइलिंग व्यवस्था स्थिर हो गई हैं और कंपनियां इसको लेकर सहज हैं। इसीलिए कंपनियां3 बी के जरिए तबतक कर का भुगतान कर सकती हैं जबतक नई रिटर्न फाइलिंग व्यवस्था नहीं आ जाती। शुरूआती GST-3 बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि संबंधित महीने के अगले माह की 20 तारीख है।
पिछले महीने हुई बैठक में नहीं निकला था कोई नतीजा
GST काउंसिल ने जनवरी में बिहार के उप- मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह को रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपायों पर विचार करने को कहा ताकि कंपनियां GST के अंतर्गत केवल एक फार्म भर सके। सरल रिटर्न फार्म को लेकर मंत्रियों के समूह की पिछले महीने बैठक हुई, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला।
Created On :   9 March 2018 7:51 AM GMT