नए बैंक होल्डरों को खाता आधार से लिंक कराने मिलेगा ज्यादा वक्त, 6 महीनों होगी सीमा

Deadline of linking bank accounts to Aadhaar has been increased
नए बैंक होल्डरों को खाता आधार से लिंक कराने मिलेगा ज्यादा वक्त, 6 महीनों होगी सीमा
नए बैंक होल्डरों को खाता आधार से लिंक कराने मिलेगा ज्यादा वक्त, 6 महीनों होगी सीमा

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार जल्द से जल्द सभी बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ना ताहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगी एक याचिका के बाद आधार लिंकिंग की तारीख बढ़ा दी गई है। लिंकिग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर अब 31 मार्च  2018 कर दी गई है। वहीं जो लोग नए बैंक खाते खोलेंगे, उन्हें खाता खोलने की तारीख से छह महीने तक की मोहलत मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत आधार और पैन या फॉर्म 60 जमा करने की अब आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 या खाता खोलने की तारीख से 6 महीने तक, जो भी बाद में हो, होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो 31 मार्च के बाद तक भी बैंक खाते को आधार और पैन या फॉर्म 60 से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। आप इस यूं समझ सकते हैं, अगर आपका बैंक खाता खुला हुआ है तो 31 मार्च 2018 तक आपको पैन और आधार या फॉर्म 60 जमा कराना होगा। अगर आप पहली जनवरी को खाता खोलते हैं तो आपको 30 जून तक आधार, पैन या फॉर्म 60 जमा कराने की सुविधा मिलेगी।

गौरतलब है कि गुरुवार यानिकी आज सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोड़ने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। 

क्या होगा म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी का

नियमों के मुताबिक, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी को भी आधार और पैन से जोड़ा जाना है और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बढ़ी हुई समय सीमा के दायरे में म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी भी आएंगी? वित्त मंत्रालय के बयान में इस बारे मे स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारों की मानें तो चुंकि अधिसूचना पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act 2002) के तहत जारी किया गया है और म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी के लिए आधार जरूरी करने की शर्त इसी कानून के तहत की गई है। ऐसे में मुमकिन है कि आधार और पैन जोड़ने के लिए बढ़ी हुई समय सीमा के दायरे में म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी भी आ जाए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार अलग से अधिसूचना जारी करे।

इनमें नहीं मिली समय सीमा की छूट

ध्यान रख‍िए क‍ि केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन बढ़ाई है, वो फाइनेंश‍ियल इंस्ट्रूमेंट के लिए बढ़ाई है। इसमें गैर-वित्तीय योजनाएं शाम‍िल नहीं हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि फिलहाल अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार ने तस्वीर साफ नहीं की है। सरकार की तरफ से बढ़ाई गई डेडलाइन मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने पर लागू नहीं होगी। इसके लिए आपके पास 6 फरवरी तक ही समय है। इसको फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया है।

इसलिए मोबाइल नंबर को आपको 6 फरवरी से पहले ही लिंक करना होगा। इसके लिए मोबाइल कंपनियां घर बैठे लिंक करने की सुविधा लाने वाली हैं। वैसे तो ये सुविधाएं इसी महीने आनी थी, लेक‍िन ऐसा हो नहीं पाया।

 

Created On :   14 Dec 2017 6:38 AM GMT

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