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धर्मा पाटील परिवार को मिले 5 करोड़ का मुआवजा, छात्रों की मानवाधिकार आयोग से मांग
डिजिटल डेस्क, मुंबई। धुले जिले के किसान धर्मा पाटील की मौत मानवाधिकार का उलंघन है ऐसे में राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को पांच करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर और संबंधित अधिकारियों को मामले का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने राज्य मानवाधिकार आयोग के पास यह शिकायत दर्ज कराई है।
अधिनियम 1993 की धारा 12 और 17 के तहत शिकायत दर्ज
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 और 17 के तहत बुधवार को शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें मानवाधिकार आयोग से मांग की गई है कि वह पुलिस को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहे। आयोग से मामले की छानबीन के लिए समिति नियुक्त करने और समिति में कानून और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शामिल करने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि पाटील की जमीन का मुआवजा कम देना और बगल की जमीन के लिए ज्यादा मुआवजा देना भेदभावपूर्ण था।
राज्य सरकार पर असंवेदनशीलता और मानवाधिकार के उलंघन का आरोप
इससे साबित होता है कि राज्य सरकार असंवेदनशील और मानवाधिकार का उलंघन करने वाली है। शिकायत आवेदन में कहा गया है कि पाटील की मौत भारतीय संविधान की धारा 21 का उलंघन है जो नागरिक को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देती है। इसलिए मामले में संबंधित मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
मौत के चलते परिवार को हुई मानसिक पीड़ा
पाटील की मौत के चलते उनके परिवार को जो मानसिक पीड़ा हुई है सरकार से इसके बदले दंड वसूल किया जाना चाहिए। दीपक चटप, वैष्णव इंगोले, राकेश माली, आमीर शेख, अंकित पुलकंडवार, यशोदीप पारखे नाम के विद्यार्थियों ने यह शिकायत आवेदन दिया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में गूंजा था मामला
किसान धर्मा पाटील आत्महत्या मामले की जांच राज्य के मुख्य सचिव सुमित मलिक करेंगे। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पाटील की मौत का मामला गूंजा। पाटील की मौत को लेकर शिवसेना सहित विपक्षी दलों के हमलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच मुख्य सचिव को सौप दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में जांच रिपोर्ट पेश की जाए। जो एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी करनी होगी।
Created On :   31 Jan 2018 3:30 PM GMT