मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का नोटिस

Delhi HC notice to govt, ED on meat exporter Moin Qureshis arrest
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का नोटिस
मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग केस में फंसे मीट कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है।

कुरैशी के वकील का आरोप, गलत तरीके से गिरफ्तार किया
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और नाजमी वजीरी की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए पांच दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट में सुनवाई क दौरान कुरैशी के वकील आरके हांडू ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को ED ने गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया है। ED ने उसे पूछताछ के बहाने बुलाया और उस पर लगे आरोपों की जानकारी दिए बिना उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर ED की ओर से पेश सरकारी वकील का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है।

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इस पर बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति को बिना वजह बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसे विधिक सहायता लेने का मौका देना चाहिए। उसे उन आरोपों की एक कॉपी भी देनी चाहिए, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। बेंच ने ED और सरकार दोनों से कहा कि मामले की 13 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में वह अपनी दलील के समर्थन में दस्तावेज पेश करे।

गवाह ने ये बताया
ED ने ट्रायल कोर्ट को इससे पहले बताया था कि गवाहों ने अपने बयान में इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने कुरैशी और उसके सहायकों के मार्फत करोड़ों रुपए का लेन-देन किया। एक गवाह ने यह भी बताया है कि एक केस में सीबीआई के चंगुल से बचाने के एवज में कुरैशी ने हवाला के जरिए 1.75 करोड़ रुपए हासिल किए। इसी गवाह ने यह भी कहा है कि कुरैशी का संबंध दिल्ली के तुर्कमान गेट निवासी परवेज अली और ग्रेटर कैलाश में मेसर्स साउथ दिल्ली मनी चेंजर नाम की कंपनी चलाने वाले डीएस आनंद से भी है। कुरैशी को 25 अगस्त को यहां तब गिरफ्तार किया गया था, जब उसने ED की जांच में मदद नहीं की।

Created On :   30 Aug 2017 12:29 PM GMT

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