दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य कंपनियों द्वारा पतंजलि  ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर लगाई रोक 

Delhi High Court restrains other companies from using Patanjali trademark
दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य कंपनियों द्वारा पतंजलि  ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर लगाई रोक 
दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य कंपनियों द्वारा पतंजलि  ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर लगाई रोक 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायलय ने चार आयुर्वेदिक कंपनियों और एक ट्रस्ट द्वारा योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। न्यायलय ने कहा है कि पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है अतः अन्य किसी भी कंपनी द्वारा पतंजलि के नाम से उत्पाद बनाना, बेचना या विज्ञापन गैर कानूनी है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने यह आदेश रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की याचिका पर दिया जिसमें कहा गया था कि उसके ट्रेडमार्क के नाम से कर्मवीर आयुर्वेद, डॉ. जी बायोटेक, धात्रि और दिवाई ग्रामोद्योग सेवा संस्थान नामक चार कंपनियां और एक ट्रस्ट उत्पाद बनाकर बेच रहे हैं। 

नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक मांगा जवाब 
पतंजलि ने बताया कि ये फर्म यह कह रही हैं कि वे ऐसा महर्षि पतंजलि वैदिक फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की मंजूरी के बाद कर रही है, जबकि यह साफ़ झूठ है। अदालत ने चारों कंपनियों और ट्रस्ट नोटिस जारी करते हुए पतंजलि ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर रोक लगाईं है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 16 मई तक चारों कंपनियों और ट्रस्ट से जवाब भी मांगा है। बता दें कि ट्रेड मार्क और कॉपी राइट एक्ट के तहत किसी दूसरे के नाम से पंजीकृत संस्था या फर्म के नाम का उपयोग करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। 

Created On :   8 April 2018 5:27 PM GMT

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