कोल स्कैम में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत 3 अफसरों को 3 साल की जेल

कोल स्कैम में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत 3 अफसरों को 3 साल की जेल
हाईलाइट
  • कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता
  • पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और पू्र्व निदेशक केसी समरिया को 3 साल की सजा सुनाई है।
  • दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयला घोटाले के एक मामले में सजा का ऐलान कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोयला घोटाले के एक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल CBI कोर्ट ने तीन आरोपियों की सजा का ऐलान किया है। जज भारत पराशर ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, पू्र्व निदेशक केसी समरिया और पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान के बाद पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने कोर्ट से ये भी गुजारिश की उनको कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि वो बीमार रहते हैं और अपने घर मे अकेले कमाने वाले हैं। उनके बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं।

बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान CBI ने सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने की अपील की थी। भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में अधिकतम सजा 7 साल है। CBI ने कोर्ट से ये भी कहा था कि दोषियों ने हर प्रयास किया था कि गवाह कोर्ट तक न पहुंच पाए। राष्ट्र हित में देखे तो 1 लाख 86 हज़ार करोड़ का नुकसान का अनुमान लगाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने भी मामले में जांच की थी। 

गौरतलब है कि इस मामले में विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड कंपनी को पश्चिम बंगाल स्थित मोरिया और मधुजोड़ (उत्तर व दक्षिण) में स्थित कोयला खदानों का नियमों के विपरीत जाकर आवंटन किया था। कोर्ट इस निजी कंपनी के प्रमोटर विकाश पटनी और उनके सहयोगी आनंद मलिक को 4 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में CBI ने सितंबर 2012 में केस दर्ज किया था। फैसला सुनाने के बाद सभी पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 

 

Created On :   5 Dec 2018 10:02 AM GMT

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