DJ से होता है बहुत शोर, हाईकोर्ट ने कहा- ‘नहीं दे सकते अनुमति’

DG is very noisy, can not give permission for this - HC
DJ से होता है बहुत शोर, हाईकोर्ट ने कहा- ‘नहीं दे सकते अनुमति’
DJ से होता है बहुत शोर, हाईकोर्ट ने कहा- ‘नहीं दे सकते अनुमति’

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिलहाल गणेशोत्सव के दौरान DJ और डॉल्बी साउंड सिस्टम को बजाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि DJ के चलते होने वाले भारी शोर से जुड़ी जमीनी हकीकत को लेकर हम अपनी आंखे नहीं बंद कर सकते। इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने के व्यापक असर होंगे। इसलिए हम इस मामले में जल्दबाजी में कोई आदेश नहीं देना चाहते। क्योंकि यह सिर्फ एक त्यौहार की बात नहीं है। इसका आने वाले त्यौहारों पर भी असर होगा। लिहाजा हम इस विषय पर राज्य सरकार के पक्ष सुनने के बाद ही अंतरिम राहत देने पर विचार करेंगे। अदालत के इस आदेश से पांच से सात दिन के बीच विसर्जित होनेवाली गणपति के दौरान DJ नहीं बज सकेगा।

DJ व डॉल्बी साउंड सिस्टम बजाने पर लगाई गई रोक के खिलाफ प्रोफेशनल आडियो एंड लाइटिंग एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शुक्रवार को जस्टिस एसएस केमकर व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए  आयी। इस दौरान सरकारी वकील ने अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि हम त्यौहारों के समय DJ बजाने से हो रहे नियमों के उलंघन की बाबत राज्यभर से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। प्रसंगवश उन्होंने कोल्हापुर की एक घटना का जिक्र किया जब DJ बजने के चलते एक दिवार गिर गई जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसलिए सरकार त्यौहारों के दौरान DJ व डॉल्बी साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमे हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया जाए। 

इस पर याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एसबी तलेकर ने कहा कि यह याचिका पिछले साल दायर की गई थी। सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दायर किया है, क्योंकि इस पाबंदी के चलते मेरे मुवक्किलों का काफी नुकसान हो रहा है। कोल्हापुर के जिला अधिकारी ने तो मेरे मुवक्किल की उस जगह को ही सील कर दिया है जहां पर साउंड रखे गए हैं। सरकार ने एक आम आदेश जारी करके पाबंदी लगाई है। इसलिए अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करे और पुलिस को कार्रवाई करने से रोके।

इस पर बेंच ने कहा कि क्या सरकार के प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी ने DJ के चलते होनेवाले शोर का अध्ययन किया है? सिर्फ एक आदेश जारी करके गोदाम सील किए जाने का आदेश हमे उचित नजर नहीं आ रहा है। सरकार को इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए। फिर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए और सरकार को DJ से जुड़े समान को सील करने की कार्रवाई को लेकर सफाई देनी पडेगी। जहां तक बात अंतरिम राहत की है तो हम DJ के चलते होनेवाले शोर से जुड़ी जमीनी हकीकत को लेकर अपनी आंखे नहीं बंद कर सकते। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी और सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। 
 

Created On :   14 Sep 2018 3:30 PM GMT

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