लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों को नहीं मिली सुविधाएं, चुनाव आयोग अवमानना नोटिस जारी

Disabled people did not get facilities in lok sabha elections, ec issued contempt notice
लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों को नहीं मिली सुविधाएं, चुनाव आयोग अवमानना नोटिस जारी
लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों को नहीं मिली सुविधाएं, चुनाव आयोग अवमानना नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। सामाजिक संस्था इंद्रधनु ने यह याचिका दायर कर दावा किया है कि चुनाव आयोग ने नागपुर खंडपीठ के 3 अप्रैल 2019 के उस आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों के मतदान के दौरान दिव्यांगों के लिए जरूरी प्रबंध करने को कहा था। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सेजल लाखानी रेणु ने हाईकोर्ट में दावा किया कि लोकसभा के मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं थे, जिससे उन्हें मतदान में दिक्कतें हुईं। याचिकाकर्ता ने ऐसी कुछ तस्वीरें भी कोर्ट में प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 6 नवंबर तक जवाब मांगा है। 

यह है मामला

सामाजिक संगठन इंद्रधनु ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में बताया है कि राज्य में दिव्यागों के लिए कई जगहों पर विशेष सुविधाएं नहीं होने से उन्हें चलने-फिरने में दिक्कतें आती हैं। यहां तक कि सरकारी कार्यालयों में भी दिव्यांगों के लिए कोई ठोस बंदोबस्त नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी मूल याचिका में दावा किया था कि नागपुर शहर में 8 हजार 411 दिव्यांग मतदाता हैं। इनमें दृष्टिहीन, कर्ण-बधिर, शारीरिक रूप से अक्षम व अन्य दिव्यांगता वाले मतदाता प्रमुखता स शामिल  हैं। नियम के मुताबिक मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए रैंप, ह्वील चेयर, ब्रेल लिपि मतदान स्लीप जैसी सुविधाएं होना जरूरी हैं। इस पर चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में शपथपत्र दिया गया कि चुनावों में ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इसका पालन करने या फिर याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दायर करने की छूट दी थी। इस याचिका के दायर होने के बाद प्रशासन की ओर से दिव्यांगों के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाने की उम्मीद है लेकिन चुनाव के पूर्व यह होना संभव नजर नहीं आ रहा। 

Created On :   17 Oct 2019 6:02 AM GMT

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