शराब पीकर गाड़ी चलने वाला ''सुसाइड बॉम्बर''
By - Bhaskar Hindi |27 July 2017 5:23 AM GMT
शराब पीकर गाड़ी चलने वाला ''सुसाइड बॉम्बर''
टीम डिजिटल, नई दिल्ली। दिल्ली की सेशन कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को 'आत्मघाती हमलावर' कहा है। कोर्ट ने यह बात शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दोषी सचिन कुमार की अपील को खारिज करते हुए कहा। कोर्ट ने दोषी के खिलाफ उस फैसले को जारी रखा, जिसमें उसे 5 दिन की जेल भेजने को कहा गया था।
डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गिरिश कठपालिया ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना किसी अपराध से कम नहीं है। इस तरह के लोग मासूम लोगों के दुश्मन होते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में मारे गएं गए लोग निर्दोष होते है, लेकिन शराब के नशे में गाड़़ी चलाने वाले उन्हें अपनी गाड़ियों तले रौंद देते हैं। ये लोग ''चलते-फिरते आत्मघाती हमलावरों'' से कम नहीं है।
Created On :   28 Jun 2017 11:32 AM GMT
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