मामूली शिकायत पर बेटी का घोंट दिया था गला, अंतिम सांस तक रहेगा जेल में

Due to minor complaint father killed daughter, life imprisonment
 मामूली शिकायत पर बेटी का घोंट दिया था गला, अंतिम सांस तक रहेगा जेल में
 मामूली शिकायत पर बेटी का घोंट दिया था गला, अंतिम सांस तक रहेगा जेल में

डिजिटल डेस्क, शहडोल। जरा सी शिकायत पर बेटी को मौत के घाट उतारने वाले निर्दयी पिता को न्यायालय द्वारा प्राकृतिक मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चार साल पुराने इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुढ़ार द्वारा बुधवार को सुनाए गए फैसले में जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के आरोपी रामधनी उर्फ  रामा राठौर निवासी हाथीडोल थाना बुढ़ार को भादवि की धारा 302 के अधीन प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
 

सातवीं कक्षा में पढ़ती थी मृतका 

घटनाक्रम के बारे में मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूचनाकर्ता महादेव राठौर निवासी हाथीडोल ने थाना बुढ़ार में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर 2014 को मृतिका 14 वर्षीय बालिका जो कक्षा 7 वीं में पढ़ती थी, घटना दिनांक को सुबह 9 बजे परीक्षा देने स्कूल गई थी। परीक्षा देकर पड़ोस के लड़के के साथ करीब 12 बजे घर आई। खाना पीना खाकर पढ़ाई कर रही थी। दिन के करीब 4 बजे उस लड़के की बहन रामधनी के घर आई और बोली कि आप अपनी लड़की को खुद स्कूल छोडऩे जाया करो, वह मेरे भाई के साथ ज्यादा घूमती है, जमाना ठीक नहीं है। उसी समय पिता रामधनी अपनी लड़की के कमरे में जाकर जान से मारने की नियत से डण्डे से मारपीट कर उसे घसीटने लगा और उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय मोहल्ले के लोग आकर मना किए किंतु आरोपी नहीं माना। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार द्वारा पैरवी की गई।

Created On :   16 May 2019 7:59 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story