विसर्जन के दौरान ऐतिहासिक किले के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, पुरातत्व विभाग ने थमाया नोटिस 

During the immersion, the archaeological department did not tolerate tampering with the historic fort
विसर्जन के दौरान ऐतिहासिक किले के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, पुरातत्व विभाग ने थमाया नोटिस 
विसर्जन के दौरान ऐतिहासिक किले के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, पुरातत्व विभाग ने थमाया नोटिस 

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। गणेश विसर्जन के दौरान हर साल महानगर पालिका की ओर से चंद्रपुर के एतिहासिक किले के जटपुरा गेट पर अस्थायी मंडप का निर्माण कर गणेश मंडलों का स्वागत व सुरक्षा के लिहाज से भीड़ पर नजर रखने का काम होता आया है, परंतु अबकी बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुरात्व विभाग ने किले की दीवार से होने वाली छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया है। जब किले के जटपुरा गेट पर मंडप का निर्माण मनपा के ठेकेदार (डेकोरेशन) द्वारा किया जा रहा था, तब पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर उसे नोटिस थमा दिया। इससे मनपा प्रशासन के गलियारों में हड़कंप मच गया है।

अतिक्रमण हटाने की दी चेतावनी
पुरातत्व विभाग ने मनपा के मंडप निर्माता ठेकेदार को नोटिस थमाकर तत्काल अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अन्यथा कानूनन कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस नोटिस के प्राप्त होने से अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा  हर वर्ष जटपुरा गेट के ऊपर से गणेश मंडलों पर किए जाने वाले पुष्प वर्षा पर रोक लग जाएगी।  

विसर्जन के लिए 8 मचान
गणेश विसर्जन की पाश्र्वभूमि पर चंद्रपुर मनपा ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। शहर के विविध स्थानों पर 8 मचान तैयार किए जा रहे हैं। गांधी चौक, मिलन चौक, डा.आंबेडकर चौक, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जयंत टॉकीज चौक, गिरनार चौक, रामाला तालाब, इरई नदी परिसर आदि स्थानों पर मचान तथा अन्य व्यवस्था की जा रही है। तालाब व नदी-नालों के किनारे बिजली, प्रकाश, सुरक्षा आदि व्यवस्था की जा रही है। बुधवार से इस कार्य में तेजी आई है।

क्या कहा है नोटिस में?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उपमंडल के संरक्षण सहायक शिंदे ने शिव पार्वती डेकोरेशन के बल्लू बुटले को यह नोटिस थमाया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय संरक्षित स्मारक चंद्रपुर किले पर अनाधिकृत रूप से मंडप का निर्माण करना गैरकानूनी है। यह अतिक्रमण प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के खंड 10 एवं 19 का उल्लंघन है। इस नोटिस के जारी होने के तिथि से ७ दिनों के अंदर निर्माण स्थगित कर दें। अन्यता प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1959 के नियम 38 के उपनियम (2) के तहत केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करेगी। बताया गया है कि संरक्षित स्मारक सेे छेड़छाड़ करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर जुर्माना व कारावास की सजा का प्रावधान है।

आला अफसर  लेंगे फैसला
हमेशा की तरह धूप-बारिश से बचने के लिए किले पर मंडप लगाया जा रहा था। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पुरातत्व विभाग द्वारा नोटिस मिलने पर काम रोक दिया गया। इस मामले में मनपा के आला अफसर फैसला लेंगे।-विजय बोरीकर, शाखा अभियंता, मनपा, चंद्रपुर
 

Created On :   20 Sep 2018 6:05 AM GMT

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