एक माह में कराएं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, वन बार, वन वोट फॉर्मूले का पालन हो

Election of High Court Bar Association in a month, follow one vote formula
एक माह में कराएं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, वन बार, वन वोट फॉर्मूले का पालन हो
एक माह में कराएं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, वन बार, वन वोट फॉर्मूले का पालन हो

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने एक माह के भीतर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। युगल पीठ ने कहा है कि चुनाव में वन बार, वन वोट फॉर्मूले का पालन किया जाए। इस निर्देश के साथ युगल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
दो वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ-
स्टेट बार कौंसिल की अपील कमेटी ने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव निरस्त कर दिए थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव शशांक शेखर ने स्टेट बार कौंसिल के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रांरभिक सुनवाई के बाद युगल पीठ ने स्टेट बार कौंसिल के आदेश पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी और आनंद शुक्ला ने युगल पीठ को बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
एक माह के भीातर हो चुनाव-
 एसोसिएशन की ओर से नए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। वर्तमान में मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने निर्देश दिया कि एक माह के भीतर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कराए जाए। चुनाव में वन बार, वन वोट के फॉर्मूले का पालन किया जाए। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता संजय वर्मा और पारितोष त्रिवेदी भी उपस्थित थे।
हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति को चुनौती-
मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में  शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति को याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। याचिका पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। सदर निवासी अधिवक्ता और पूर्व उप शासकीय अधिवक्ता सुरेश कुमार कुरील की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में 31 जनवरी 2019 को 55 शासकीय अधिवक्ता और 3 उप शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। राज्य शासन द्वारा 23 फरवरी 2013 को जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया कि शासकीय अधिवक्ता बनने के लिए न्यूनतम 10 साल की वकालत अनिवार्य होगी। राज्य शासन ने ऐसे 9 अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त कर दिया है, जिनकी वकालत 10 साल से कम है। याचिका में नियम विरूद्ध तरीके से की गई नियुक्तियों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसके मिश्रा और यार मोहम्मद पैरवी कर रहे है।

Created On :   9 Feb 2019 7:35 AM GMT

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