यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली कोर्ट ने दिए आरके पचौरी पर आरोप तय करने के आदेश

Environmentalist RK Pachauri to be charged in Sex Harassment Case
यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली कोर्ट ने दिए आरके पचौरी पर आरोप तय करने के आदेश
यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली कोर्ट ने दिए आरके पचौरी पर आरोप तय करने के आदेश
हाईलाइट
  • 2015 में पचौरी की सहकर्मी ने यह मामला दर्ज कराया था।
  • TERI के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है।
  • इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी।

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। TERI के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। पचौरी की सहकर्मी ने यह मामला दर्ज कराया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चारू गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354 ए (गलत तरीके से छूना और अश्लील टिप्पणी करने) और धारा 509 (अश्लील संकेत करने) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी।

ये मामला फरवरी 2015 का है जब पचौरी की एक सहकर्मी के आरोपों के बाद पुलिस ने पचौरी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद कुछ अन्य महिलाओं ने भी पचौरी पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। 21 मार्च को पचौरी को इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई थी। जिसके बाद 2016 में, पचौरी ने कुछ मीडिया हाउसेज के खिलाफ सिविल सूट दायर किया था। जिसमें इस मामले की रिपोर्टिंग में संयम बरतने को कहा गया था। सिविल सूट में TERI चीफ ने बैनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, NDTV, इंडिया टूडे और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया था। इसमें महिला के बयानों के आधार पर रिपोर्टिंग करने पर रोक लगाने के आदेश देने की मांग की गई थी।

इस साल फरवरी में, एक सिविल कोर्ट के जज ने अपने पूर्ववर्ती के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें कहा गया था कि मीडिया पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले के कवरेज के दौरान डिस्क्लेमर का उपयोग करे।

पचौरी ने उनके खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया है। केस दर्ज होने के बाद पचौरी ने IPCC के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, TERI की अंतरिम कमिटी द्वारा जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद वह इस संस्था में अपने पद पर बने रहे, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। 

Created On :   14 Sep 2018 1:05 PM GMT

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