EPCA ने दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की, 5 नवंबर तक स्कूल बंद

EPCA declares public health emergency in Delhi-NCR, schools shut till November 5
EPCA ने दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की, 5 नवंबर तक स्कूल बंद
EPCA ने दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की, 5 नवंबर तक स्कूल बंद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। पैनल ने इस क्षेत्र में 5 नवंबर तक निर्माण गतिविधि पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण के चलते 5 नवंबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में पराली के बढ़ते धुएं के चलते प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के सभी स्कूल 5 नवम्बर तक बंद रहेंगे।"

इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर "सीवियर प्लस कैटेगरी" में पहुंच गया है जिसके मद्देनजर EPCA ने सर्दियों के मौसम में पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, EPCA के अध्यक्ष भूरे लाल ने कहा, "दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता कल रात और बिगड़ गई और अब गंभीर स्तर पर है। हमें इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में लेना होगा क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर हमारे बच्चों पर।"

इन परिस्थितियों में उन्होंने कहा, "दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निर्माण गतिविधियां, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर 5 नवंबर की सुबह तक बंद रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी का प्रदूषण स्तर रातों रात बढ़ने से दिल्ली में धुंध की चादर शुक्रवार सुबह मोटी हो गई।

भूरेलाल ने कहा कि प्रदूषण शुक्रवार सुबह "सीवियर प्लस" स्तर को छू गया, लेकिन बाद में "सीवियर" कैटेगरी में वापस आ गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर 1 बजे ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 480 दर्ज किया गया, जो "सीवियर" कैटेगरी में आता है।

0-50 के बीच एक AQI को "अच्छा", 51-100 "संतोषजनक", 101-200 "मॉडरेट", 201-300 "खराब", 301-400 "बहुत खराब" और 401-500 "गंभीर" माना जाता है। 500 से ऊपर "गंभीर-प्लस इमरजेंसी" कैटेगरी में आता है।

इससे पहले, ईपीसीए ने निर्माण गतिविधियों पर केवल शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच 2 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब कोई भी निर्माण दिन में भी नहीं हो सकता है।

Created On :   1 Nov 2019 10:40 AM GMT

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