मालेगांव बम धमाके के आरोपी रमेश उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

Ex-Major Ramesh Upadhyay gets bail in 2008 Malegaon blast case
मालेगांव बम धमाके के आरोपी रमेश उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत
मालेगांव बम धमाके के आरोपी रमेश उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के आरोपियों में शुमार रमेश उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। ये जमानत हाईकोर्ट से मंगलवार (26 सितंबर) को मिली। जमानत के लिए उपाध्याय को एक लाख रुपए का निजी बॉन्ड देना पड़ा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दो अन्य आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धार द्विवेदी को इस केस में जमानत दे चुका है, इसलिए समानता दर्शाते हुए हाईकोर्ट ने रमेश उपाध्याय को भी जमानत दे दी है।

इस जमानत का विरोध एनआईए ने भी किया पर कोर्ट ने समानता का हवाला देते हुए एनआईए के दखल को खारिज कर दिया। बता दें कि जमानत से पहले कोर्ट ने रमेश उपाध्याय के वकील से पूछा था कि मालेगांव ब्लास्ट में उपाध्याय की भूमिका मुख्य आरोपी श्रीकांत पुरोहित के मुकाबले बड़ी थी या नहीं। इस पर वकील ने इंकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो आरोपियों को जमानत दे चुका हैं। इसलिए रमेश उपाध्याय को भी जमानत मिलना चाहिए।

मालेगांव बम ब्लास्ट
महाराष्ट्र के नासिक जिले में 29 सितम्बर 2006 को कुल चार बम ब्लास्ट हुए थे। इस बम ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत और 125 लोग घायल हो गए थे। यह ब्लास्ट शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिद में एक मोटरसाईकिल में हुआ था। ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसी एटीएस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 11 लोगो को गिरफ्तार किया गया था। इस केस की गहन जांच के लिए कोर्ट ने एनआईए को भी तलब किया।

इस मामले में एनआईए ने मई 2016 में अपनी चार्जशीट में कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को धमाकों की साजिश के प्रमुख आरोपियों में से एक बताया है। वहीं धमाके के बाद एनआईए ने पुरोहित और रमेश उपाध्याय के बीच बातचीत को लिक किया था, जिसमें पुरोहित ने रमेश को बात करने के लिए अलग सिम कार्ड खरीदने के लिए कहा था साथ ही सावधान रहने के लिए भी चेताया था।

 

Created On :   26 Sep 2017 3:20 PM GMT

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