कलेक्टर के आदेश पर शराब दुकान सील, MSP से कम रेट पर शराब बेचने का मामला

Excise Police seals the wine shop for selling bottles in lower prices
कलेक्टर के आदेश पर शराब दुकान सील, MSP से कम रेट पर शराब बेचने का मामला
कलेक्टर के आदेश पर शराब दुकान सील, MSP से कम रेट पर शराब बेचने का मामला

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। मुख्यालय में महावीर चौक स्थित शराब ठेकेदार स्वामी मल्टी मार्केटिंग लिमिटेड भोपाल की अंग्रेजी शराब दुकान को कलेक्टर के निर्देश के बाद मंगलवार सुबह 8.30 बजे आबकारी पुलिस ने सील कर दिया है। जो आगामी 5 दिनों तक बंद रहेगी। 

गौरतलब है कि विगत कई दिनों से शराब ठेकेदार द्वारा दुकान से एमएसपी से कम शराब बेचे जाने की शिकायत प्रशासन और आबकारी पुलिस को मिल रही थी। शराब दुकान से सस्ती शराब बेचे की शिकायत के साथ ही सूत्रों का कहना था कि सस्ती शराब की आड़ में ठेकेदार द्वारा घटिया शराब नई बॉटल में पैक करके बेची जा रही थी। 

जिससे शराब के शौकीनों के स्वास्थ्य पर इसका विपरित प्रभाव पड़ रहा था। हालांकि आबकारी पुलिस का कहना है कि एमएसपी से कम कीमत में शराब ठेकेदार द्वारा शराब बेचे जाने की शिकायत के आधार पर रंगेहाथ गिरफ्तार करने के लिए जब दुकान से ग्राहक बनकर शराब खरीदी तो मिल रही शिकायत सही पाई गई। जिसका आबकारी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर को अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन पेश किया था। जिसको लेकर कलेक्टर डी.व्ही. सिंह ने पांच दिनो तक ठेकेदार के लाइसेंस को सस्पेंड कर दुकान को सील करने के आदेश दिए थे। जिस आदेश के तहत आबकारी पुलिस निरीक्षक डी.के. भादे के नेतृत्व में आबकारी पुलिस की टीम ने आज 31 जुलाई को शराब दुकान को सील कर दिया है। जो आगामी 4 अगस्त तक बंद रहेगी।

नियमानुसार शराब दुकान से एमएसपी से कम दाम में शराब बेचना आबकारी नियमों का उल्लंघन है। जिसका शराब ठेकेदार द्वारा लगातार उल्लंघन किये जाने की शिकायतें प्रशासन और आबकारी विभाग को मिल रही थी। 

ग्राहक बनकर आबकारी पुलिस ने खरीदी शराब, तब हुई कार्यवाही 
आबकारी पुलिस की मानें तो शराब ठेकेदार द्वारा एमएसपी से कम दाम में शराब बेचने की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद जब दुकान से ग्राहक बनकर आबकारी पुलिस ने शराब खरीदी तो उन्हें दुकान से शराब की बॉटल एमएसपी से कम दर पर दी गई। जिसके बाद शिकायत की पुष्टि होने पर आबकारी पुलिस ने ठेकेदार पर आबकारी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए कलेक्टर के समक्ष पेश किया था। 

कलेक्टर ने दिए पांच दिनों तक दुकान को बंद करने के आदेश
आबकारी पुलिस से शराब ठेकेदार द्वारा एमएसपी से कम कीमत में शराब बेचे जाने के प्रकरण के सामने आने के बाद कलेक्टर डी.व्ही. सिंह ने इसे आबकारी नियमों का उल्लंघन मानते हुए दोषी शराब ठेकेदार के लाइसेंस को पांच दिनों तक निलंबित करने और दुकान को सील करने के आदेश दिए थे। जिसके परिपालन में आज 31 जुलाई की सुबह आबकारी पुलिस के निरीक्षक डी.के. भादे एवं स्टॉफ ने दुकान खुलने के समय पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया है।

Created On :   31 July 2018 10:14 AM GMT

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