प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 7200 करोड़

Farmers will get 7200 crore under PM kisan samman nidhi scheme
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 7200 करोड़
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 7200 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार की तरफ से बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को साल भर में 7200 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। राज्य भर के 80 प्रतिशत किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा। राज्य के अत्यल्प और अल्प भूधारक किसानों को साल भर में दो-दो हजार रुपए की तीन किश्तों में 6 हजार रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव डी के जैन ने योजना का लाभ देने के लिए किसानों की विस्तृत जानकारी जुटाने का आदेश दिया है। गुरुवार को प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने बताया कि हाल ही में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। 

नागपुर विभाग में 76 प्रतिशत, अमरावती विभाग में 73 प्रतिशत किसानों को मिलेगा फायदा
सन 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राज्य में 1 करोड़ 52 लाख 85 हजार 439 किसान हैं। नागपुर विभाग में 15 लाख 14 हजार 483 किसानों में से 76 प्रतिशत किसान अत्यल्प और अल्प भूधारक समूह के हैं। अमरावती विभाग के 19 लाख 13 हजार 258 किसानों में से 73 प्रतिशत किसान अत्यल्प और अल्प भूधारक हैं। औरंगाबाद विभाग में 39 लाख 53 हजार 400 किसानों में से 79.50 प्रतिशत किसान अत्यल्प और अल्प भूधारक हैं। इसमें से कोंकण विभाग में 14 लाख 86 हजार 144 किसान हैं। जिसमें अत्यल्प और अल्प भूधारक किसानों की संख्या 84.50 प्रतिशत है। नाशिक विभाग में 26 लाख 94 हजार 481 किसान हैं, जिसमें से 78 प्रतिशत किसान अत्यल्प और अल्प भूधारक हैं। पुणे विभाग में 37 लाख 23 हजार 673 में से 84 प्रतिशत किसान अत्यल्प और अल्प भूधारक हैं। राज्य में 2 हेक्टेयर तक बुवाई के लायक जमीन धारक किसान योजना के लिए पात्र होंगे। वन अधिकार कानून के तहत जिला समिति द्वारा पात्र किसानों को भी लाभ मिलेगा। एक संयुक्त परिवार में चार से पांच उपपरिवार होंगे और सभी के नाम पर दो हेक्टेयर से कम खेती होगी तो सब लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा 
किसान सम्मान योजना का लाभ वर्तमान व पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, जिला परिषद अध्यक्ष, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सरकार की अर्ध सरकारी संस्थों के कार्यालय और स्वायत्त संस्थों के सभी अधिकारी व कर्मचारियों, संवैधानिक पद धारण करने वाले, नगर निकायों के नियमित अधिकारी व कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी समूह ड के कर्मचारियों को छोड़कर), पिछले साल आयकर भरने वाले व्यक्तियों को नहीं मिल सकेगा। राज्य में 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्तियों, पंजीकृत डॉक्टर, वकील, अभियंता, चार्टर्ड अकाऊटेंट, आर्किटेक्ट क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। 


 
 

Created On :   7 Feb 2019 1:49 PM GMT

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