अपनी ही नाबालिग बेटी से पिता करता था रेप, कोर्ट से दोहरी उम्रकैद की सजा

father raped his own daughter for 2 years, court sentenced life imprisonment
अपनी ही नाबालिग बेटी से पिता करता था रेप, कोर्ट से दोहरी उम्रकैद की सजा
अपनी ही नाबालिग बेटी से पिता करता था रेप, कोर्ट से दोहरी उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क खामगांव/अकोला। अपनी ही बेटी से रेप का मामले में दोषी पिता को कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। गौरतलब है कि आरोपी पिता अपने ही बेटी से 2 साल तक रेप करता रहा। मामले की सुनवाई में खामगांव के डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने पिता को दोषी पाया और मंगलवार को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। 

आपको बता दें कि मामला शेगांव तहसील के चिंचोली गांव का है। आरोपी मुंकिदा पुंडलिक इंगले की पत्नी की मौत हो गई थी। उसके साथ 14 साल की बेटी और उसके दो बेटे साथ रहते थे। मुंकिदा ने कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही दूसरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी की मौत के बाद आरोपी अपनी बेटी को ही हवस का शिकार बनाने लगा। घर में लड़की को अकेला देख मुकिंदा उसके साथ रेप करता। 9 मई 2014 को मुकिंदा को उसके बेटे ने बहन के साथ रेप करते देख लिया। भाई की मद्द से पीडि़ता ने शेगांव ग्रामीण पुलिस थाने में जाकर अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर शेगांव ग्रामीण पुलिस ने आरोपी मुकिंदा इंगले के खिलाफ धारा 376 (2) (फ), (न) धारा 506 भादंवि 6/10 पोस्को 2012 के तहत केस दर्ज किया। 

मामले की सुनवाई खामगांव के डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसमें पीडि़ता के भाई तथा पीडि़ता की गवाही महत्वपूर्ण रही। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर जस्टिस वी. टी. सूर्यवंशी ने आरोपी मुंकिदा पुंडलिक इंगले को धारा 376 में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और 500 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा, उसी तरह धारा 6 बालिका का अत्याचार से संरक्षण इस कानून के तहत उम्रकैद की सजा और 500 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह के सश्रम कारावास एवं धारा 506 में 2 साल की सजा और 200 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 1 माह का कारावास की सजा सुनाई।

Created On :   6 Dec 2017 5:46 PM GMT

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