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महिला एएसआई भी दहेज प्रताडऩा की शिकार -पति, सास-ससुर पर प्रकरण दर्ज
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। समाज से दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने कई समाजसेवी संगठन और पुलिस भरसक प्रयास कर रही है। इसके बाद भी दहेज के लिए बेटियों को सताया जा रहा है। शनिवार को जिले के तीन थानों में दहेज प्रताडऩा के तीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। हालात यह है कि प्रताडऩा की शिकार महिलाओं में एक महिला एएसआई भी शामिल है। दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा से तंग आकर महिलाओं ने पति समेत अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ आवाज उठाई है। पीडि़ताओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
एएसआई से कार और रुपए की मांग-
शहर के चंदनगांव भरत नगर निवासी प्रशांत कुमरे से वर्ष 2018 में पुलिस की विशेष शाखा में पदस्थ एएसआई ललिता कुमरे का विवाह हुआ था। शादी के बाद से पति व सास दहेज की मांग करने लगे थे। एसआई जितेन्द्र यादव ने बताया कि एएसआई ललिता कुमरे ने शिकायत दर्ज कराई है कि पति प्रशांत कुमरे और सास शालिनी कुमरे कार और मकान निर्माण के लिए रुपयों की डिमांड कर रहे है। दहेज के लिए लगातार दी जा रही प्रताडऩा से तंग आकर ललिता कुमरे ने पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 498 ए, 506, दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है।
दो लाख रुपए की डिमांड कर मारपीट-
हर्रई के वार्ड नम्बर 4 की एक युवती का अप्रैल 2019 में नागपुर के शेख मोहसीन आराफात से शादी हुई थी। शादी के रिसेप्शन से ही मोहसीन और उसके परिजन विवाद करने लगे थे। एएसआई एलएम चौधरी ने बताया कि आफरीन कौशर को शादी के बाद से मोहसीन और सास-ससुर व चाचा ससुर दो लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर सास ने आफरीन के साथ मारपीट भी की। आफरीन की शिकायत पर पुलिस ने नागपुर के मानकापुर निवासी पति मोहसीन, ससुर अजीम इकबाल, सास शहनाज अख्तर और चाचा ससुर खलील जाफर के खिलाफ धारा 498 ए, 34, दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दहेज के लिए जान से मारने की धमकी-
मोहगांव के वार्ड नम्बर दस की एक युवती का सचिन मेहकारकर से मार्च 2019 में विवाह हुआ था। शादी के बाद से पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा दे रहे है। पुलिस ने बताया कि विमला मेहकारकर को शादी के बाद से पति सचिन मेहकारकर और उसके घर के अन्य सदस्यों द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी थी। दहेज न लाने पर शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा दी जाने लगी। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने सचिन, शेषराव मेहकारकर, चंद्रभागबाई, सुरेखा फरकसे, अनिता मेहकारकर के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 506, 34 दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Created On :   9 Dec 2019 9:09 AM GMT