कैदी से मारपीट करने वाले जेल अधिकारियों के खिलाफ FIR, हाईकोर्ट में दायर थी याचिका  

FIR against prison officials in case of beating prisoner in jail
कैदी से मारपीट करने वाले जेल अधिकारियों के खिलाफ FIR, हाईकोर्ट में दायर थी याचिका  
कैदी से मारपीट करने वाले जेल अधिकारियों के खिलाफ FIR, हाईकोर्ट में दायर थी याचिका  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नई मुंबई स्थित तलोजा जेल में कैदी से मारपीट के मामले में छह जेल अधिकारियों के खिलाफ खारघर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। मारपीट की घटना करीब एक साल पहले हुई थी। मामले में कैदी की बहन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने जेल में अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महानिदेशक (जेल) को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मामले में प्रकाश पाईकराव, श्रीनिवास पातकाला, अमित गुरव, बापूराव मोटे, महेशकुमार माली और अतुलकुमार काले नाम के जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में शामिल गुरव, मोटे, माली और काले को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। आरोप है कि इसी साल तीन जनवरी को जेल अधिकारियों ने जोरावर सिंह बलकार सिंह नाम के कैदी को बुरी तरह पीटा था।

मामले में जोरावर की बहन वीरेंद्र कौर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2015 से हत्या के मामले में जेल में बंद जोरावर से मिलने उनकी बहन पहुंची थी। शुरूआत में उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद जब जोरावर मिलने पहुंचा तो किसी और के सहारे लड़खड़ाते हुए आया। वजह पूछने पर उसने बताया कि जेल अधिकारियों ने उससे पैसे मांगे और नहीं देने पर बुरी तरह पीटा, जिससे वह तीन बार बेहोश हुआ।

इसके बाद कौर ने पहले अलीबाग फिर उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की। महानिदेशक द्वारा की गई जांच में साफ हुआ कि आरोपियों ने फर्जी कागजात के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि जोरावर ने ही खुद को जख्मी किया है। 

Created On :   25 Dec 2018 3:13 PM GMT

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