छात्रों का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक को पांच साल की सजा

Five year sentence for teacher of sexually harassing students
छात्रों का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक को पांच साल की सजा
छात्रों का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक को पांच साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की विशेष पॉस्को अदालत ने दो नाबालिग लड़कों का यौन उत्पीड़न करने वाले एक 25 वर्षीय शिक्षक को पांच साल के कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शिक्षक का नाम याकूब शेख है। जो नौ व सात साल के बच्चों को कुरान पढाता था। न्यायाधीश बीवी काले ने शेख को कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माने की रकम में से पांच-पांच हजार रुपए पीड़ित बच्चों को देने का निर्देश दिया है। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक शेख 16 मई 2017 को दोनों बच्चों को कब्रिस्तान के करीब लेकर गया था। जहां उसने बच्चों का यौन उत्पीड़न किया। शेख की इस करतूत से घबारए बच्चे तुरंत घटना स्थल से भागे और बच्चों ने घरवालों को शेख की इस घिनौनी करतूत की जानकारी दी। इसके बाद घरवालों ने शेख के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया।

न्यायाधीश ने पीड़ित बच्चों के बयान को सुनने व मामले से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद शेख को बच्चों के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल के कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Created On :   10 March 2019 8:26 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story