खाद्य पदार्थ बेचनेवालों को लेना होगा प्रशिक्षण, एफएसएसएआई की सख्ती

Foodstuffers will have to take training,fssai strictness
खाद्य पदार्थ बेचनेवालों को लेना होगा प्रशिक्षण, एफएसएसएआई की सख्ती
खाद्य पदार्थ बेचनेवालों को लेना होगा प्रशिक्षण, एफएसएसएआई की सख्ती

डिजिटल डेस्क, नागपुर। खाद्य पदार्थ बेचनेवालों को अब फास्ट्रो ( फास्ट-फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड क्रिएशन) के तहत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिनके पास 25 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें एक फूड सेफ्टी अधिकारी भी नियुक्त करना पड़ेगा। वर्ष 2011 से लागू इस नियम पर सख्ती से अमल करने के आदेश एफएसएसएआई ने दिए हैं। ऐसे में आनेवाले दिनों में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं ने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं दिखाया तो अन्न व औषधि विभाग की ओर से इन पर कार्रवाई होगी। इससे  खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ सुरक्षिता भी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि रोजगार की कमी कहें या ज्यादा मुनाफा कई लोग विभिन्न तरीके से खाद्य पदार्थ बनाकर बेचते हैं। कोई हाथ ठेले के सहारे बेचता है, तो कोई बड़े हॉटेल्स के माध्यम कई तरह के खाद्य पदार्थ बेचता है। किसी तरह कोई नियम लागू नहीं लागू करने से कोई भी कहीं भी खाद्य पदार्थ बनाकर बेचता  है। जिससे खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की संख्या लगातार बढने में खान-पान में असुरक्षिता भी बन रही है। अधिकृत आंकड़ों की बात करें तो नागपुर जिले अंतर्गत 12 हजार 7 सौ 54 खाद्य विक्रेता हैं। जिसमें किराना व्यवसायी से लेकर पकोड़े बेचनेवाले, बड़े हॉटेल्स भी शामिल हैं। लेकिन अब यह मनमाने ढंग से खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकेंगे बल्कि इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। अन्न सुरक्षा कानून 2006 के अनुसार लाइंसेन्सधारकों को अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण लेना जरूरी है।

इस पर अमल करने के लिए भारतीय अन्न सुरक्षा कानून प्राधिकरण नई दिल्ली ने फास्टो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड क्रिएशन मुहिम 2017 से चलाई है। इसके तहत खाद्य पदार्थ उत्पादक से विक्रेताओं तक हॉटेल्स से लेकर फेरीवालों तक सभी प्रकार के लाइसेंस धारक अन्न व्यवसायियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमम एफएसएसएआई द्वारा तैयार किये हैं। हाल ही में इसमें सख्ती से लागू किया है। इसके अंतर्गत सभी केन्द्रीय व राज्य लाइसेंस धारकों को कम से कम एक व्यक्ति फास्ट्रो प्रशिक्षण प्राप्त अन्न सुरक्षा अधिकारी रहना जरूरी है। जिसके पास 25 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, ऐसे में हर 25 मजदूरों के उपर भी एक फास्ट्रो प्रशिक्षण प्राप्त अन्न सुरक्षा अधिकारी रहना अनिवार्य हैं। यह प्रशिक्षण खुद या मालिक या अपने कर्मचारियों में किसी को भी करा सकते हैंं। प्रशिक्षण देने के लिए फास्ट्रो मुहिम अंतर्गत अधिकृत संस्था का ही चुनाव किया जाएगा। 

  

Created On :   4 Feb 2019 8:52 AM GMT

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