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अदालत की अवज्ञा पर नागौद टीआई के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश
डिजिटल डेस्क, सतना। अदालत के बार - बार के आदेशों को दरकिनार कर गांजा जब्ती के एक मामले में जब्तशुदा माल अथवा उसके विनष्टीकरण के कागजात पेश न करने एक टीआई के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया है । इस संबंध में बताया गया है कि एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह ने 15 किलो जब्त गांजा कोर्ट में पेश नहीं करने और अदालत की अवज्ञा करने पर नागौद थाने के टीआई अजय सिंह पवार के खिलाफ आईपीसी के सेक्सन 173 के तहत अपराध दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर कोर्ट रीडर को थाना प्रभारी के विरुद्ध परिवाद पेश करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला
अधिवक्ता ऋषभदेव सिंह ने बताया कि नागौद पुलिस ने अदालत के समक्ष हिलौंधा निवासी आरोपी श्यामजी सिंह, नरेन्द्र सिंह दोनों के पिता भूपेन्द्र सिंह और गोपालजी सिंह पिता पुष्पेन्द्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8 एवं 20 का प्रकरण पेश किया था। अभियोजन की कहानी थी कि 21 अक्टूबर 2010 को आरोपियों के कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया गया था। यह भी आरोप था कि आरोपी गांजे की खेती कर रहे थे। विचारण के दौरान थाना पुलिस और अभियोजन ने जब्तशुदा गांजे को अदालत में पेश नहीं किया और न ही न्यायालय के मालखाने में ही गांजा जमा किया। अभियोजन ने गांजा नष्ट किए जाने का दस्तावेज भी न्यायालय में पेश नहीं किए।
नोटिस की भी परवाह नहीं
अदालत ने थाना प्रभारी नागौद को क्रक्रमश: 3 बार प्रकरण से संबंधित जब्त 15 किलो गांजा और उससे जुड़े दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए लेकिन बावजूद इसके जब टीआई ने अदालत के आदेशों की परवाह नहीं की तो एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने कोर्ट रीडर रामलाल वर्मा को नागौद टीआई के विरुद्ध अदालत में परिवाद दर्ज कराने के आदेश दे दिए।
Created On :   14 Nov 2018 11:42 AM GMT