- Home
- /
- टेक्नोलॉजी
- /
- गैजेट्स
- /
- सरकार ने कहा टेलीकॉम कंपनियां बंद...
सरकार ने कहा टेलीकॉम कंपनियां बंद करें आधार e-kyc वेरिफिकेशन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिम कार्ड के लिए अब से ग्राहकों को आधार कार्ड देने की जरुरत नहीं पड़ेगी और न ही टेलीकॉम कंपनियां सिम कार्ड जारी करने के लिए ग्राहकों से आधार मांगने की हकदार होंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को नए कनेक्शन देने के लिए आधार e-kyc वेरिफिकेशन बंद करने को कहा है। सरकार ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर दिया है।
इसके लिए टेलीकॉम मंत्रालय ने कंपनियों के साथ बातचीत कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतना ही नहीं इस निर्देश को समय से लागू करने के साथ ही अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर तक देने को कहा गया है। बता दें कि बीते माह 26 सितंबर को आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया था।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधार सिम कार्ड जारी करने के लिए जरूरी नहीं है और न ही मोबाइल से आधार लिंक कराना जरूरी है। इस फैसले में आधार एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द करते हुए नया सिम कनेक्शन लेने के लिए आधार नंबर देना पूरी तरह वैकल्पिक बताया था। सुनवाई में कहा था कि आधार को अनिवार्य करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस निर्देश के साथ ही सरकार का वह पुराना आदेश भी निरस्त हो गया, जिसमें कहा गया था कि आधार सत्यापन के बिना किसी को सिम जारी न किया जाए।
ऐसे मिलेगा नया कनेक्शन
मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक मोबाइल ग्राहकों के लिए वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है। इसमें ग्राहक एक्वीजिशन फार्म के साथ ग्राहक की लाइव तस्वीर तथा पहचान एवं पते के लिए स्कैन कापी का उपयोग किया जाएगा। इससे नए मोबाइल ग्राहकों के लिए प्रक्रिया डिजिटल तथा कागजरहित रहेगी।
विभाग के अनुसार कनेक्शन लेने मोबाइल ग्राहक को अपनी पहचान और पता का प्रूफ देना होगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि उपभोक्ता नए कनेक्शन के लिए खुद आधार देना चाहे तो इसे दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन फार्म में आधार का कॉलम डीलीट करना होगा जो अभी तक ऑप्शनल बताया हुआ था। यानी आधार का उपयोग ऑफलाइन किया जा सकता है।
इसलिए किए थे सिम कार्ड आधार से लिंक
मोबाइल सिम का फर्जीवाड़ा पकड़ने दूरसंचार मंत्रालय ने आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की थी। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को मैसेज और कॉल के जरिए अपनी नजीदीकि रिटलेर द्वारा मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद आधार डेटा को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने आधार डेटा सिक्योरिटी को कटघरे में ला दिया था।
बीते माह आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता को लेकर सुनवाई पर बड़ा फैसला दिया। इस आदेश के बाद और अब टेलीकॉम मंत्रालय के निर्देश के बाद स्थिति साफ हो चुकी है कि नए सिम कार्ड के लिए टेलीकॉम कंननियां ग्राहकोंं पर आधार के लिए फोर्स नहीं कर सकतीं।
Created On :   27 Oct 2018 3:39 AM GMT