करोड़ों की सरकार जमीन चुरहट तहसीलदार ने की खुर्द-बुर्द, कलेक्टर ने जांच में दोषी पाया

government land scam of crore rupees by churhat tehsildar in sidhi district
करोड़ों की सरकार जमीन चुरहट तहसीलदार ने की खुर्द-बुर्द, कलेक्टर ने जांच में दोषी पाया
करोड़ों की सरकार जमीन चुरहट तहसीलदार ने की खुर्द-बुर्द, कलेक्टर ने जांच में दोषी पाया

डिजिटल डेस्क, सीधी। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर रीवा कमिश्रर द्वारा तहसीलदार चुरहट की कराई गई जांच में दोषी पाई गई है। चुरहट तहसीलदार श्रीमती अमिता सिंह तोमर को शासन की करोड़ों की  शासकीय जमीनों को प्राईवेट व्यक्तियों के नाम तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.39 की अधिग्रहित होने वाली भूमि को कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुये भिन्न-भिन्न प्रकरणों में बंटवारे एवं नामांतरण का आदेश जारी कर करोड़ों की शासकीय राशि का अपने निजी लाभ हेतु नियम विरूद्ध आदेश जारी करन का दोषी पाया है।

राजस्व मंत्री ने दिए थे जांच के आदेश
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के आदेशानुसार प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा पत्र क्र.170/ पीएसआर/ पीए/ 2018, दिनांक 4 जून 2018 में उच्चस्तरीय जांच के लिये रीवा कमिश्रर को निर्देश दिये गये थे। जिसके परिपालन में कलेक्टर सीधी को  जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह जांच कलेक्टर के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चुरहट एवं एडीएम सीधी द्वारा पृथक-पृथक की गई। जांच में पाया गया कि चुरहट तहसीलदार श्रीमती अमिता सिंह तोमर द्वारा शासन की बहुमूल्य शासकीय जमीनों को प्राईवेट व्यक्तियों के नाम नियम विरूद्ध एवं अपने निजी लाभ हेतु नामांतरित कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.39 की अधिग्रहित होने वाली भूमि को कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुये भिन्न-भिन्न प्रकरणों में बंटवारे एवं नामांतरण का आदेश जारी कर करोड़ों की शासकीय राशि का अपने निजी लाभ हेतु नियम विरूद्ध आदेश जारी किया गया है।


रेलवे में अधिग्रहित भूमियों में भी गड़बड़ी
रेलवे में अधिग्रहित भूमियों को बिना किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व भूमि स्वामी के जानकारी में न आने के बाद भी अपने रिश्तेदारों के नाम से कोरे कागज में प्रकरण चलाने के पश्चात फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांतरण आदेश जारी कर दिया गया। जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तहसील न्यायालय ने ऐसे प्रकरणों का फर्जी आदेश जारी किया। जो प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन थे। यही नहीं 4 जुलाई 2018 को सीधी से श्योपुर जिले के लिये स्थानांतरित एवं भारमुक्त होने के बाद भी पिछली तारीख से 129 प्रकरण पर आदेश जारी करने का मामला भी अनुविभागीय अधिकारी चुरहट द्वारा प्रमाणित किया गया है।

कलेक्टर सीधी ने अपने जांच प्रतिवेदन पत्र क्र. 976/ परिवाद/ सीधी, दिनांक 28 जुलाई 2018 में चुरहट तहसीलदार के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है। बताया गया है कि तहसीलदार श्रीमती अमिता सिंह तोमर द्वारा अपने कार्यकाल में अत्यधिक अनियमित कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अधिकारियो को गुमराह करने के प्रयास किये गये, रेलवे भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग के भूमि धारकों को लाभ पहुंचाने के साथ ही निजी स्वार्थ सिद्धि भी की गई। अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर बड़ी सं या में भूमियों का नामांतरण स्वीकृत कर व्यापक, राजस्व हानि का कुत्सित प्रयास किया गया। मीडिया में उनकी अनियमितताएं सुर्खियां बनने पर पुन: राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत कतिपय आदेश पारित किये गये हैं वह भी बिना पुर्नविलोपन की अनुमति लिये।

Created On :   11 Sep 2018 8:04 AM GMT

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