हाईकोर्ट का निर्देश- दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक हो सरकारी वेबसाइट

Government website should also convenient for Physically challenged people
हाईकोर्ट का निर्देश- दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक हो सरकारी वेबसाइट
हाईकोर्ट का निर्देश- दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक हो सरकारी वेबसाइट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दूसरे विभाग के प्रधान सचिवों के साथ समन्वय बनाकर आश्वस्त करें की सरकारी विभागों की वेबसाइट दिव्यांगों के अनूरुप है। ताकि वे सुगमता से उसका परिचालन कर सके। राज्य के मुख्य सचिव इस पर निगरानी रखे की वेबसाइट का निर्माण पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत हुआ है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति राजेश केतकर की बेंच ने डिसेबिलिटी राइट इनिसिएटिव नामक संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इससे पहले सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि राज्य के नगर विकास विभाग ने सभी महानगरपालिकाओं, जिला परिषद व नगरपरिषदों को परिपत्र जारी कर कहा है कि वे अपनी वेबसाइट को दिव्यांगो के अनुरुप बनाए। इसके अलावा सरकार इस मामले को लेकर एक सर्वेक्षण भी करेगी। इसके बाद सभी सरकारी विभागों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में निगरानी रखने को कहा। बेंच ने रेलवे को भी अपने सिस्टम में जरुरी सुधार करने को कहा है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान NIC को इस प्रकरण को लेकर इस विषय पर हुई प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   9 Sep 2018 8:40 AM GMT

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