ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की तैयारी में सरकार, बनेगा कानून

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की तैयारी में सरकार, बनेगा कानून
हाईलाइट
  • इसके लिए सरकार कानून बनाने की तैयारी में है।
  • केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 106 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में ये बाद कही। कानून मंत्री ने इसकी वजह भी बताई।
  • सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करने का प्लान तैयार कर रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार को मोबाइल और बैंक खाते से जोड़ने की अनिवार्यता खत्म होने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करने का प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 106 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में ये बाद कही। कानून मंत्री ने ये भी बताया कि आखिर किस वजह से आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक किया जा रहा है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हम जल्द ही एक कानून लाने जा रहे हैं जो आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना अनिवार्य कर देगा।" लिंकेज की आवश्यकता के बारे में बताते हुए, प्रसाद ने कहा, "वर्तमान में कई बार ऐसा होता है कि दोषी व्यक्ति एक्सिडेंट करने के बाद घटना स्थल से भाग जाता है और उसे बाद में डुप्लिकेट लाइसेंस मिल जाता है। हालांकि आधार लिंकेज के बाद नाम तो बदला जा सकता है लेकिन आप अपने बायोमेट्रिक्स को नहीं बदल सकते, न तो आईरिस और न ही उंगलियों के निशान।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, आधार से लिंकिंग के बाद  जैसे ही कोई शख्स डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए जाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक ये बता देगा कि इस व्यक्ति के पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है और उसे नया नहीं लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को सुनाए अपने फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा था, लेकिन कई सेवाओं और मामलों के लिए इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि आधार यूजीसी, सीबीएसई और निफ्ट जैसी संस्थाएं आधार नहीं मांग सकती हैं। साथ ही स्कूल, मोबाइल कंपनियां और निजी कंपनियां भी आधार नहीं मांग सकती हैं।

कोर्ट ने आधार को बैंक खाते से लिंक करने के फैसले को भी रद्द कर दिया था। हालांकि आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रखा गया था। बेंच ने कहा था कि देश के नागरिकों को आधार नंबर के बिना जरूरी सेवा लाभ/सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।

Created On :   6 Jan 2019 3:24 PM GMT

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