GST : AC और फर्स्ट क्लास में लगेगा 5 फीसदी टैक्स, देनी होगी अतिरिक्त राशि

GST: 5 % tax on AC and railway first class
GST : AC और फर्स्ट क्लास में लगेगा 5 फीसदी टैक्स, देनी होगी अतिरिक्त राशि
GST : AC और फर्स्ट क्लास में लगेगा 5 फीसदी टैक्स, देनी होगी अतिरिक्त राशि

दैनिक भास्कर न्यूज डेस्क, भोपाल। आगामी 1 जुलाई से लागू हो रहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में एसी और फर्स्ट क्लास के रेल किराए पर 5 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा। अभी यह टैक्स 4.5 फीसदी लग रहा है। इसमें 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद हबीबगंज से नई दिल्ली के बीच किराए में 10 से 15 रुपए तक की वृद्धि होगी। पहले ही टारगेट और स्टाफ की कमी से जूझ रहे रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ की जिम्मेदारी जीएसटी लागू होने के बाद और बढ़ने वाली है।  

जानकारी के अनुसार अब स्टाफ को एसी और फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले यात्रियों से 10 से 15 रुपए लेने के लिए चक्कर काटने होंगे। यह राशि डिफरेंस की होगी, जो मूल किराए में शामिल सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी होने के साथ बढ़ेगी। इसका असर 1 जुलाई के बाद ट्रेनों के एसी और फर्स्ट क्लास में सफर के लिए पूर्व में टिकट खरीदे चुके यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि जबलपुर जोन में मंगलवार को होने वाली बैठक में रेलवे के अधिकारी यात्रा के दौरान स्टाफ को डिफरेंस की राशि वसूलना न पड़े, इसके विकल्प तलाशने की बात कह रहे हैं।

 

Created On :   25 Jun 2017 4:32 AM GMT

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