GST काउंसिल : ये 29 आइटम्स होंगे टैक्स फ्री, 49 अन्य प्रोडक्ट्स हुए सस्ते
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए GST काउंसिल ने कुल 78 आइटम्स पर टैक्स में राहत देने का फैसला लिया है। GST काउंसिल ने हैंडीक्राफ्ट्स के 29 आइटम्स GST हटाते हुए इनको पूरी तरह से टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। इसके अलावा टैक्स में छूट देते हुए करीब 49 अन्य आइटम्स सस्ते कर दिए गए हैं। यह सभी फैसले GST काउंसिल की 25वीं मीटिंग में लिए गए हैं।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकारों से बात करते हुए ये जानकारी दी है कि GST काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हैंडीक्राफ्ट्स के 29 आइटम्स से टैक्स पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है। जबकि 49 अन्य आइटम्स पर टैक्स में कमी की गई है। मंत्री प्रकाश पंत ने बताया है कि फिलहाल GST काउंसिल ने कुल 78 आइटम्स पर टैक्स में राहत देने का फैसला लिया है। आगे भी कई बदलाव और किए जा सकते हैं।
यह हुए अहम फैसले
गुरुवार को GST काउंसिल की बैठक में बोतलबंद पानी पर GST 18 से 12 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा टैक्सेबल 40 हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं की कीमत तय की जाएगी। जिन वस्तुओं और सेवाओं को GST में राहत दी गई है,
उनके नए रेट 25 जनवरी से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा 1 फरवरी से ई-वे बिल भी लागू हो जाएगा।
पेट्रोल और डीजल पर लोगों को मिली निराशा
जानकारी के अनुसार GST काउंसिल से लोगों को काफी उम्मीदें भी थी। देशभर में लोग इंतजार कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला हो सकता है, मगर उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इसके अलावा जीएसटी की फाइलिंग में भी कारोबारियों को अभी कोई राहत नहीं मिल पाई है।
अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि गुरुवार की बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने पर बात नहीं हो सकी। हालांकि, उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली मीटिंग में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही दूसरे पदार्थों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। न्हें जीएसटी के दायरे में लाने पर बात की जाएगी।
Created On :   18 Jan 2018 1:41 PM GMT