कंपोजिशन स्कीम में बदलाव, अब 40 लाख रुपए के टर्नओवर पर जीएसटी
By - Bhaskar Hindi |10 Jan 2019 8:14 AM GMT
कंपोजिशन स्कीम में बदलाव, अब 40 लाख रुपए के टर्नओवर पर जीएसटी
हाईलाइट
- एमएसएमई को बड़ी राहत मिल सकती है
- छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी
- जीएसटी की काउंसिल की अहम बैठक आज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 32 वीं बैठक आज (गुरूवार) को वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में समपन्न हुई।नई दिल्ली में आयोजित हुई इस बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हुए। बैठक में आम नागरिकों और कारोबारियों को राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले किए गए। बैठक में कंपोजिशन स्कीम में बदलाव के साथ कई बड़े फैसले किए गए।
FM Arun Jaitley after GST meet: Exemption limit for GST for those with a turnover up to 20 lakh has been increased to 40 lakhs. pic.twitter.com/ewrJn1onDy
— ANI (@ANI) January 10, 2019
जीएसटी की बैठक की खात बातें
- जीएसटी काउंसिल आज जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया है।
- अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे।
- छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी वो लिमिट 20 लाख रुपए कर दी गई है।
- छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
- इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा।
- कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये नई सीमा 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी।
- जीएसटी काउंसिल ने एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है।
- 1 अप्रैल 2019 से कारोबारियों को साल में 1 ही रिटर्न भरना होगा।
- छोटे कारोबारियों को हर तिमाही टैक्स भरना होगा। पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था।
- 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है।
- 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट पर 6 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
- जीएसटी काउंसिल ने केरल को 2 साल के लिए 1 फीसदी आपदा सेस लगाने की मंजूरी भी दे दी है।
- अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकान पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला टाल दिया गया है।
Created On :   10 Jan 2019 4:39 AM GMT
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