GST में रियायतों का ऐलान, फैसलों से बाजार में लौटेगी रौनक ?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद से लगातार निशाने पर रही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कुछ अहम फैसले लिए। दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में ये फैसले लिए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में चली मैराथन बैठक में जीएसटी में कई तरह की रियायतों का ऐलान किया गया। आम लोगों के लिए 27 कैटेगरी में वस्तुओं को सस्ता किया गया है। इनमें सूखे मैंगो स्लाइस, खाखरा, सादी रोटी, अनब्रांडेड नमकीन जैसी चीजें शामिल हैं।
2 लाख तक की ज्वैलरी खरीद पर पैन जरूरी नहीं
काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए उन ज्वैलरी खरीदारों को राहत दी है, जो 2 लाख रुपए तक के गहने खरीदना चाहते हैं। अब 2 लाख रुपए तक की ज्वैलरी खरीदने पर पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा, पहले ये सीमा 50 हजार रुपए थी। छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। सालाना 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पहले एक महीने का नियम था। सरकार का दावा है कि इससे 90 फीसदी कारोबारियों को फायदा होगा। ई-वे बिल, टीडीएस, टीसीएस अब अप्रैल 2018 से लागू किया जाएगा। साथ ही अब हर निर्यातक का ई वॉलेट बनेगा। यह एक अप्रैल से सभी निर्यातकों के लिए अनिवार्य होगा। रिफंड भी तत्काल मिलेगा। 20 लाख से कम टर्न ओवर पर GST से छूट मिलेगी।
मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि GST मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
उपभोक्ताओं को इस तरह राहत
इन 10 वस्तुओं पर अब 12% की जगह 5% GST
खाखरा, सादी रोटी, मैंगो स्लाइस, अनब्रांडेड नमकीन, अनब्रांडेड आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा और होम्योपैथिक दवाएं, पेपर वेस्ट, स्क्रैप, जरी
इन 6 वस्तुओं पर अब 18% की जगह 12% GST
सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त मिलने वाले फूट पैकेट, प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट, ग्लास वेस्ट, बायोमास ईंट और ई वेस्ट।
इन 2 वस्तुओं पर अब 18% की जगह 12% GST
सिलाई के धागे, नायलॉन, पॉलिएस्टर और सभी सिंथेटिक यार्न
इन 7 वस्तुओं पर अब 28% की जगह 18% GST
पोस्टर कलर, मॉडलिंग पेस्ट, पेपर क्लिप, फाइल फिटिंग्स, फ्लोरिंग स्टोन, 15 एचपी तक के डीजल इंजन के पार्ट्स और वाटर पंप के पार्ट्स
सर्विसेज : जॉब वर्क पर टैक्स रेट 12% से घटाकर 5% किया गया है। ज्यादा लेबर वाले सरकारी काम के कॉन्ट्रैक्ट में भी 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
बड़े फैसले...
- छोटे व्यापारियों को राहत देने का फैसला लिया गया है। उन्हें हर महीने रिटर्न भरने से छूट दी गई है।
- डेढ़ करोड़ के टर्नओवर पर पहले हर महीने रिटर्न भरने का प्रावधान था, जिसे अब त्रैमासिक कर दिया गया है।
- 1.5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर अब भी मासिक रिटर्न भरना पड़ेगा।
- इसके अलावा 50,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर पैन की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।
- अब 2 लाख की खरीदी पर PAN कार्ड नहीं देना होगा।
- कंम्पाउंडिंग स्कीम के तहत 75 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई।
- दूसरे राज्यों में माल बेचने पर 5 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया जाएगा।
- रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।
- सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी पर से GST हटा लिया है।
- PMLA एक्ट से सर्राफा व्यापार को बाहर रखा गया।
- अब से एक ही फॉर्म पर GST भरा जा सकेगा।
- कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है।
- सर्विस GST में 20 लाख तक की आय पर छूट मिलेगी।
- 27 आयटम्स पर GST घटाया गया है।
- अब से ज्यादातर लोग तिमाही रिटर्न भरेंगे।
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि GSTN में गड़बड़ी पर गौर करने के लिए बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। समूह का काम पोर्टल के काम के बारे में परिषद को जानकारी देना होगा।
Created On :   5 Oct 2017 8:36 PM GMT