आरटीआई पर जीएसटी की मार : महाराष्ट्र में 10 रुपए की बजाय  लग रहा 22 रुपए शुल्क 

GST hit on RTI: Charges 22 rupees instead of 10 in Maharashtra
आरटीआई पर जीएसटी की मार : महाराष्ट्र में 10 रुपए की बजाय  लग रहा 22 रुपए शुल्क 
आरटीआई पर जीएसटी की मार : महाराष्ट्र में 10 रुपए की बजाय  लग रहा 22 रुपए शुल्क 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र में आरटीआई पर जीएसटी की मार पड़ रही है। केंद्र सरकार के विभागों में आरटीआई के तहत ऑनलाइन आवेदन करने पर जहां महज 10 रुपए शुल्क लगता हैै, वहीं महाराष्ट्र में जीएसटी व अन्य शुल्क मिलाकर 21 रुपए 80 पैसे लग रहा है। किसी भी विभाग से जानकारी लेने के लिए साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार से संबंधित विभागों की ऑनलाइन जानकारी मांगने पर केवल 10 रुपए शुल्क लगता है, वहीं महाराष्ट्र सरकार से संंबंधित विभागों की ऑनलाइन जानकारी मांगने पर 21 रुपए 80 पैसे शुल्क वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आॅनलाइन आवेदनों का शुल्क एक जैसा करने की सूचना की है, ताकि इस काम में एकसूत्रता बनी रहे।

आरटीआई आवेदन शुल्क         10 रुपए 
पोर्टल शुल्क                            5 रुपए 
ट्रांजेक्शन शुल्क                      5 रुपए
जीएसटी                                1 रुपए 80 पैसे                

ऑनलाइन आवेदन महंगा आरटीआई के तहत ऑफलाइन आवेदन करने पर 10 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ती है। सरकार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। राज्य में आफलाइन की तुलना आनलाइन आवेदन महंगा हो गया है। 

एक ही शुल्क होना चाहिए 

आरटीआई एक्टिविस्ट संजय थुल के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकार के काम में एकसूत्रता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की सूचना का राज्य में अमल होना चाहिए। आॅफलाइन आवेदन करने पर 10 रुपए व आॅनलाइन आवेदन करने पर 21 रुपए 80 पैसे शुल्क यह आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवकों पर अन्याय है। केेंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की जा रही है। 

  

Created On :   25 Aug 2019 11:48 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story