पाकिस्तान में गुटखा कारोबार बढ़ाने का मामला, जगदीश को कोर्ट से राहत नहीं

Gutkha businessman Jagdish Joshi not gets relief from MCOCA court
पाकिस्तान में गुटखा कारोबार बढ़ाने का मामला, जगदीश को कोर्ट से राहत नहीं
पाकिस्तान में गुटखा कारोबार बढ़ाने का मामला, जगदीश को कोर्ट से राहत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने आरोपी मशहूर गुटखा कारोबारी जगदीश जोशी के आवेदन को खारिज कर दिया है। जगदीश जोशी पर माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के भाई अनिस को पाकिस्तान के कराची में गुटखा का कारोबार स्थापित करने में मदद करने का आरोप है। मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने जगदीश को राहत नहीं दी है और मामले में आगे सुनवाई के लिए कहा है।

गुटखा कारोबारी जगदीश जोशी ने आवेदन में खुद को इस मामले से मुक्त किए जाने की मांग की थी। जोशी ने अपने आवेदन में कहा था कि उसने किसी आपराधिक षडयंत्र में हिस्सा नहीं लिया है। मैं परिस्थितियों का सताया हुआ हूं।

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जस्टिस एसएम भोसले के सामने जोशी के आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने जोशी के आवेदन का विरोध किया। श्री घरत ने कहा कि आरोपी का कहना है कि उसकी जान को खतरा था। माफिया सरगनाओं ने मजबूर किया था। यदि ऐसा था तो उसे मदद के लिए सरकार के पास आना चाहिए था। हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के गवाह हैं कि कैसे जोशी ने माफिया जगत के लोगों को कारोबार स्थापित करने में मदद की है।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जोशी ने स्वेच्छा से एक संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों में हिस्सा लिया है और गिरोह को गुटखा का कारोबार स्थापित करने में मदद की है। गौरतलब है कि जोशी का नाम इस मामले में पकड़े गए दूसरे आरोपियों के इकबालिया बयान में आया था। सरकारी वकील श्री घरत की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस ने जोशी के आवेदन को खारिज कर दिया लेकिन इस प्रकरण के दूसरे आरोपी राजेश पंनचरिया को इस प्रकरण से मुक्त कर दिया।

Created On :   14 April 2018 6:28 PM GMT

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