भैंसादेही नगर परिषद में प्रशासकीय समिति गठित करने पर रोक, राज्यपाल की अनुमति के बगैर जारी किया गया था आदेश

HC banned the order to set administrative committee in Bhainsdehi city council
भैंसादेही नगर परिषद में प्रशासकीय समिति गठित करने पर रोक, राज्यपाल की अनुमति के बगैर जारी किया गया था आदेश
भैंसादेही नगर परिषद में प्रशासकीय समिति गठित करने पर रोक, राज्यपाल की अनुमति के बगैर जारी किया गया था आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने बैतूल जिले की भैंसादेही नगर परिषद के संचालन के लिए प्रशासकीय समिति गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव ने प्रशासकीय समिति में पांच लोगों को नियुक्त कर उन्हें वित्तीय सहित अन्य अधिकार दे दिए थे। जस्टिस सुजय पॉल की एकल पीठ ने राज्य शासन, नगरीय प्रशासन विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद का कार्यकाल सितंबर 2018 में समाप्त हो गया था, लेकिन राज्यपाल की अनुमति के बगैर आदेश जारी कर दिया गया था। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने भैंसादेही नगर परिषद के संचालन के लिए प्रशासकीय समिति गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

याचिका में यह कहा
भैंसादेही निवासी संतोष पॉल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि भैंसादेही नगर परिषद का कार्यकाल सितंबर 2018 में समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एसडीओ राजस्व को नगर परिषद का प्रशासक नियुक्त किया था। नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव ने 8 मार्च 2019 को आदेश जारी कर नगर परिषद के संचालन के लिए प्रशासकीय समिति गठित कर दी। समिति में पांच लोगों को नियुक्त कर उन्हें वित्तीय सहित अन्य सभी अधिकार दे दिए गए हैं।

यह दिया गया तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का कोई भी निर्णय तभी मान्य होता है, उसकी केबिनेट की मंजूरी ली जाए और राज्यपाल के नाम से उस आदेश को जारी किया जाए। प्रशासकीय समिति गठित करने का आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव ने जारी किया है। यह आदेश राज्यपाल के नाम से जारी नहीं किया गया है। इसलिए इस आदेश को राज्य सरकार का आदेश नहीं माना जा सकता है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने भैंसादेही नगर परिषद के संचालन के लिए प्रशासकीय समिति गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

Created On :   20 March 2019 2:37 PM GMT

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