हाईकोर्ट ने रेप पीड़ित नाबालिग को नहीं दी गर्भपात की इजाजत

hc did not give permission of abortion to a rape victim minor
हाईकोर्ट ने रेप पीड़ित नाबालिग को नहीं दी गर्भपात की इजाजत
हाईकोर्ट ने रेप पीड़ित नाबालिग को नहीं दी गर्भपात की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के स्वास्थ्य को लेकर केईएम अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी। जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि हम गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि इसकी अनुमति की मांग कर लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में स्पष्ट किया कि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल है। उसकी सेहत भी ठीक नहीं है। इसके अलावा वो एनिमिया से पीड़ित है। वो पीड़िता मां बनने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे गर्भपात करने की इजाजत दी जाए। 

खंडपीठ ने खारिज की याचिका 

न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति प्रकाश नाईक की खंडपीठ ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान याचिका में पर गौर करने के बाद केईएम अस्पताल के डॉक्टरों से लड़की के स्वास्थ्य की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था। शुक्रवार को याचिका फिर खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई। इस दौरान खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पाया कि पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे को सेहत से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। 

याचिकाकर्ता की दलील

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील तरुण कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदी लड़की नाबालिग और दुष्कर्म पीड़िता है तो उसे गर्भपात कराने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया। गौरतलब है कि पीड़ित लड़की ठाणे की रहनेवाली है। उसने कापूरवाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

मांगी थी गर्भपात की इजाजत 

रेप पीड़िता नाबालिक है और सिर्फ 16 साल की है और वह गर्भपात कराना चाहती थी इसलिए हाई कोर्ट से पीड़िता ने गर्भपात की इजाजत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने लड़की की तबियत को देखते हुए आज्ञा देने से मना कर दिया।

Created On :   13 Oct 2017 4:33 PM GMT

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