टैटू के चलते साक्षात्कार के लिए अपात्र ठहराए गए युवक को हाईकोर्ट ने दी राहत

Hc gives relief to youth disqualified in interview due to tattoo
टैटू के चलते साक्षात्कार के लिए अपात्र ठहराए गए युवक को हाईकोर्ट ने दी राहत
टैटू के चलते साक्षात्कार के लिए अपात्र ठहराए गए युवक को हाईकोर्ट ने दी राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दाहिने हाथ की बांह में टैटू होने के चलते सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सहायक कमांडेंट पद के साक्षात्कार के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए एक युवक को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने सेंट्रल आर्म फोर्स को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान करे। 

न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने रवि कुमार कराड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कराड ने याचिका में दावा किया था कि उसने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से ली गई लिखित व शारिरिक परीक्षा को पास कर लिया है। चूंंकि उसके दाहिने हाथ की बांह में दो सेंटी मीटर का टैटू होने के चलते उसे साक्षात्कार के लिए अपात्र ठहरा दिया गया है। याचिकाकर्ता के हाथ की भुजा में टैटू के रुप में ‘आई’ लिखा था।  सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दावा किया कि जिस हाथ का सलामी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें टैटू बनाने की इजाजत नहीं है। और सलामी देते समय टैटू को नजर नहीं आना चाहिए। जबकि याचिकाकर्ता का टैटू दाहिने हाथ में है। और उसका आकार भी नियमानुसार अधिक है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने  डाक्टरों से परामर्श लेकर टैटू को हटाने की दिशा में काम शुरु कर दिया है।

प्लास्टिक सर्जरी के बाद 90 प्रतिशत तक टैटू खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे मुवक्किल को साक्षात्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा याचिकाकर्ता ने टैटू हटाने की दिशा में काम शुरु कर दिया है। टैटू के अलावा याचिकाकर्ता के पास सहायक कमानडेंट पद के लिए सारी जरुरी योग्यताएं है। इस दौरान खंडपीठ ने हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि टैटू ड्यूटी के निवर्हन में बांधा नहीं पैदा करता है। इसके अलावा युनिफआर्म में याचिकाकर्ता का टैटू छिप जाएगा। इसलिए याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए। यह अनुमति भविष्य में हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगी। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   25 Jun 2019 1:57 PM GMT

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